भिलाई नगर 17 जून 2024:- एसीसी अडानी सीमेंट फैक्ट्री में कोयला परिवहन करने वाली ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में जामुल थाने में तैनात बहुचर्चित प्रधान आरक्षक एवं दुर्ग कोतवाली थाने में तैनात आरक्षक को अनुशासनहीनता के आरोप में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं जांच अधिकारी 07 दिवस के भीतर इस प्रकरण की जांच करके रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपेंगे।
प्रधान आरक्षक, 264 विजय साहू, तैनाती थाना जामुल, जिला-दुर्ग के द्वारा थाना जामुल क्षेत्रांतर्गत एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जामुल में कोयला ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ट्रकों को रोककर उनके चालकों से अवैध रूप से रूपये पैसो की मांग कर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किए जाने के कृत्य के लिए प्रधान आरक्षक, 264 विजय साहू को दिनांक 16.06.2024 के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र, दुर्ग सम्बद्ध किया जाता है।
निलंबित प्रधान आरक्षक, 264 विजय साहू को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस मामले में छावनी सीसी हरीश पाटिल सात दिवस के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को पेश करेंगे सूत्रों के अनुसार इस मामले में प्रधान आरक्षक विजय साहू के साथ थाना प्रभारी वह एक अन्य बहुचर्चित आरक्षक की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है जामुल थाना के कई कर्मचारियों अधिकारियों के अनुसार इस मामले में और भी बहुत से लोगो की सलिप्त है जिनकी भी जांच कर उन पर भी करवाई किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने एक अन्य मामले में आरक्षक 1715 लव पाण्डेय तैनाती थाना सिटी कोतवाली, दुर्ग के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 24.05.2024 को 05 दिवस स्वीकृत शुदा आकस्मिक अवकाश पर रवाना किया गया था।
उक्त आरक्षक को अवकाश समाप्ति उपरांत दिनांक 30.05.2024 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना था, किन्तु आरक्षक के द्वारा स्वीकृत शुदा अवकाश समाप्ति उपरांत कर्तव्य पर उपस्थित न आकर अवकाश से गैरहाजिर हो गया। इस प्रकार आरक्षक के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता, एवं स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित की गई है।
अतः आरक्षक 1715 लव पाण्डेय के उक्त अनुशासनहीनता पूर्ण कृत्य के लिए दिनांक 17.06.2024 के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र दुर्ग सम्बद्ध किया जाता है। आरक्षक 1715 लव पाण्डेय को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस मामले में थाना प्रभारी दुर्ग कोतवाली द्वारा 07 दिवस के भीतर इस मामले की विवेचना कर जांच प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को सौप जाएगा