बिलासपुर 07 सितंबर 2024:- बीटीआई रोड, ओएसिस भवन, महासमुंद निवासी कविता विन्चो- लकर, जिला महासमुंद में वित्त विभाग में लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ थी उक्त पदस्थापना के दौरान 16 अगस्त 2024 को सचिव, छत्तीसगढ़ शारान, वित्त विभाग, रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर कविता चिन्चोलकर का स्थानांतरण जिला महासमुंद से जिला कांकेर कर दिया गया।
उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर लेखाधिकारी कविता चिन्चोलकर द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं देवांशी चक्रवर्ती के माध्यम से हाईकोर्ट विलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी गई।
अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं देवांशी चक्रवर्ती द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि वर्तमान में याचिकाकर्ता की उम्र 61 वर्ष एवं 07 (सात) माह है एवं याचिकाकर्ता 31 जनवरी 2025 को 62 (बासठ) वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जायेगी।
यदि याचिकाकर्ता अपने स्थानांतरित स्थल जिला कांकेर में ज्वाईन करती है तो उसे इस उम्र में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा, इसके साथ ही रिटायरमेन्ट के पश्चात् याचिकाकर्ता के समस्त सेवानिवृत्ति देयक पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नगदीकरण एवं अन्य राशि प्राप्त करने में विलंब होगा।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा 03.06.2015 को जारी सर्कुलर में यह प्रावधान किया गया है कि कोई महिला शासकीय कर्मचारी जिनकी उम्र 55 वर्ष के ऊपर हो चुकी है उन्हें अनुसूचित / नक्सल प्रभावित जिले में पदस्थ नहीं किया जायेगा उक्त प्रावधान के बावजूद याचिकाकर्ता का अनुसूचित / नक्सल प्रभावित जिला कांकेर में पदस्थ कर पॉलिसी 03.06.2015 का घोर उल्लंघन किया गया।
उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् अधिवक्तागण के तर्कों से सहमत होते हुए याचिकाकर्ता का जिला कांकेर किया गया स्थानांतरण को निरस्त कर याचिकाकर्ता को पुनः जिला महासमुंद में पदस्थ करने का आदेश किया गया।