यातायात पुलिस ब्रेकिंग :- जप्त वाहन चालको पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 75 हजार रूपये से अधिक का समन शुल्क वसूल किया गया… वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड के लिए परिवहन विभाग भेजा जाएगा… यातायात पुलिस ने जब 18 वहां स्टंट बाइकर्स के परिजनों को यातायात मुख्यालय बुलाकर बच्चों पर विशेष ध्यान देने हेतु दी गई समझाइए…

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भिलाई नगर 17 अगस्त 2023 :- यातायात उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने स्टंट बाइकर्स के परिजनों को यातायात मुख्यालय बुलाकर बच्चों पर विशेष ध्यान देने हेतु समझाइए दी गई यूपी पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने बताया कि जप्त वाहन चालको पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 75 हजार रूपये से अधिक का समन शुल्क वसूल किया गया।

वाहन चालकों के लाइसेंस सस्पेंड के लिए परिवहन विभाग भेजा जाएगा।

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जप्त 18 वाहन (स्टंट बाईकर्स) के परिजन को यातायात मुख्यालय बुलाकर बच्चों पर विशेष ध्यान देने हेतु समझाईस दी गई।

स्टंट बाईकर्स चालकों को भविष्य में इस प्रकार लापरवाही न करने हेतु शपथ दिलाया गया।

परिजन के समक्ष वाहन चालको को सडक दुर्घटनाओं के कारणों एवं यातायात नियम संबंधित एलईडी स्क्रीन पर शॉट फिल्म दिखाया गया।

स्टंट बाइकर्स लडको के द्वारा अपने अन्य युवा साथियों से अपील की गई कि इस प्रकार स्टंट करते हुए वाहन न चलाये यह स्वयं तथा दूसरो के लिए भी खतरनाक है।

यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसे वाहन चालक है तो उनका फोटो और वीडियों यातायात हेल्प नंबर 9479192029 पर भेजे। *पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर एवं उप पुलिस अधीक्षक, यातायात सतीष ठाकुर के नेतृत्व में 15 अगस्त को यातायात जोन सिविक सेन्टर भिलाई प्रभारी श्री के.बी.नागे एवं उनकी टीम के द्वारा सेन्ट्रल एवेन्यू मार्ग में कुछ लडको के द्वारा स्टंट करते हुए एवं लापरवाहीपर्वूक वाहन चलाने की शिकायत प्राप्त होने पर

त्वरित कार्यवाही करते हुए 18 वाहन जिसमें तीन केटीएम, 04 पल्सर, 03 बुलेट एवं अन्य दो पहिया वाहनों को जप्त किया गया था जिसके परिजनों को आज दिनांक को यातायात मुख्यालय नेहरू नगर बुलाया गया जिस पर सतीष ठाकुर, संदानंद विध्यराज उप पुलिस अधीक्षक, यातायात के द्वारा परिजनों को अपने बच्चो पर ध्यान देने समझाईस दी गई साथ ही सभी वाहन चालक एवं परिजन को हमारी किन किन छोटी से लापरवाही से हम गंभीर सडक दुर्घटना के शिकार होते है

इस संबंध में तथा यातायात नियम संबंधित एलईडी स्क्रीन पर शॉट फिल्म दिखलाया गया। जप्त वाहन चालको पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा लापरवाही, बिना हेलमेट, तेज रफ्तार, बिना लायसेंस धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए 78 हजार रूपये समन शुल्क वसूल किया गया एवं लाइसेंस सस्पेंड के लिए परिवहन विभाग भेजा जाएगा तथा वाहन चालको से अन्य ऐसे वाहन चालक जो स्टंट करते हुए वाहन चालन करते है उन्हें ऐसी लापरवाही न करने हेतु अपील कराया गया क्योकि यह स्वयं तथा अन्य के लिए भी खतरनाक है।


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