बिलासपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिंह की अंतरिम राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने इस मामलें में सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट में एडीजी जीपी सिंह ने आय से अधिक संपत्ति मामले में अपने ऊपर दजऱ् स्नढ्ढक्र को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत देने की माँग की थी।
निलंबित एडीजी जीपी सिंह के वकील आशुतोष पांडेय ने इस मामलें में जानकारी देते हुए कहा कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें आईपीएस जीपी सिंह अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने केस को चुनौती दी गई थी। उन पर एफआईआर दजऱ् करने से पहले शासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ऐसे में आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए।
सिंह के वकील पांडेय ने आज कोर्ट में अपनी दलील रखते हुए कहा कि धारा 17 (क) के तहत एफआईआर से पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसी तरह केंद्रीय कार्मिक विभाग से भी अनुमति लेनी थी, पर ऐसा नहीं किया गया।
प्रक्रिया का पालन नहीं-पांडेय
पांडेय ने कहा उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत केंद्रीय कार्मिक विभाग व गृह मंत्रालय से जानकारी ली, तब पता चला कि कार्रवाई करने के पहले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इस आधार पर हमने याचिका में एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर मामले की सुनवाई होने तक एफआईआर पर स्टे देने की मांग की गई थी। इस मामले पर 17 नवंबर को हुई इस सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के तौर पर मामले को लिस्टेड किया था।