जशपुर। चौकी-कोतबा क्षेत्र का प्रार्थी 25 नवंबर को चौकी-कोतबा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री 20 नवंबर के शाम लगभग 7 बजे अपनी सहेलियों के साथ नाटक देखने ग्राम-झिमकी गई थी, उसकी सहेलियॉं नाटक देखकर वापस आ गई लेकिन उसकी पुत्री घर वापस नहीं आई, दो-तीन पता तलाश करने पर 24 नवंबर को पता चला कि बंगलापारा लैलूंगा का सुनील राम मुण्डा बहला फुसलाकर उसकी पुत्री को ले गया है। सूचना मिलने पर प्रार्थी अपनी पुत्री को लेने आरोपी सुनील मुण्डा के घर गया किन्तु आरोपी उसे लाने नहीं दिया और उसकी पुत्री घर से नहीं निकली, रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि. का प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर चौकी-कोतबा थाना-बागबहार में कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपी सुनील राम मुण्डा के घर जाकर अपहृता नाबालिग लड़की को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया तथा अपहृता के दिये कथनानुसार आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने घर बंगलापारा लैलूंगा ले गया और पत्नी बनाकर रखा पीडि़ता के कथानुसार धारा 366 (क), 376, 376(2) भादवि. 4, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी एवं आरोपी सुनील राम मुण्डा उम्र 20 वर्ष निवासी-बंगलापारा लैलूंगा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 26-11-2021 को गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं अपहृता को बरामद करने तथा आरोपी को गिरफ्तार करने में चौकी-कोतबा के पुलिस अधि./कर्म. का सराहनीय योगदान रहा है।