ईनामी चिट एवं धन परिचलन स्कीम से संबंधित रेंज में दर्ज मामलों की आईजी ओ.पी.पाल ने की समीक्षा, दिये आवश्यक दिशानिर्देश

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भिलाईनगर। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओ.पी.पाल ने आज ईनामी चिट एवं धन परिचलन स्कीम (पाबंदी अधिनियम) एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में दुर्ग रेंज के समस्त प्रकरणों के साथ ही रोजवैली होटल एण्ड इंटरटेन्मेंट लिमिटेड साई प्रकाश प्रॉपर्टीज एण्ड डेव्हलपमेन्ट लिमिटेड एवं सनसाईन इन्फ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विरूद्ध दर्ज समस्त अपराधों का आईजी ओ.पी.पाल द्वारा बैठक में समीक्षा किया गया।

समीक्षा के दौरान प्रमुख रूप से अनियमित वित्तीय कम्पनियों के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी, कम्पनी के सम्पत्ति कर चिंहाकन, कुर्की एवं निलामी की कार्यवाही अतिशीघ्र करने का निर्देश दिया गया एवं आरोपी अन्य राज्यों के जेल में निरूद्ध है उनमें गिरफ्तारी करने तथा सभी प्रकरणों के कम्पनी एवं डायरेक्टरों के बैंक अकाउण्ट एवं सम्पत्ति कहाँ-कहाँ स्थित है की जानकारी शीघ्र प्राप्त करने व जिन मामलों में सम्पत्ति चिन्हांकन हो चुकी है उन मामलों में कुर्की एवं निलामी की कार्यवाही शीघ्र करवाने हेतु आईजी ओ.पी.पाल द्वारा निर्देशित किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद मिश्रा सहित रेंज में इन प्रकरणों की विवेचना करने वाले सभी अधिकारी आज बैठक में मय दस्तावेज के साथ उपस्थित थे।


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