जशपुर। 25 सितंबर 2019 को प्रार्थी देवकुमार यादव निवासी-कुमेकेला के लिखित रिपोर्ट गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के संचालक गुरूप्रीत सिंह के द्वारा कंपनी में पैसा जमा करने पर रकम दुगुना होकर मिलेगा कहकर प्रलोभन देकर पत्थलगांव क्षेत्र के लोगों से कुल 9,45,600/-रूपये जमा कराकर पैसा मांगने पर वापस नहीं किया और ठगी कर कार्यालय बंद कर भाग गया पर थाना-पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 42/2019 धारा 420 भादवि. एवं छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 9, 10 पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना कार्यवाही की गई।
विवेचना क्रम में 27 नवंबर 2021 को गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड शाखा पत्थलगांव के डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह को विशेष पुलिस टीम द्वारा अमलेश्वर रायपुर से गिरफ्तार कर मान्नीय विशेष न्यायालय जशपुर से 2 दिसंबर 2021 तक के लिए पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है।
रिमाण्ड में आरोपी गुरूप्रीत सिंह का विषेष पुलिस टीम उप निरीक्षक ललित सिंह नेगी एवं स्टॉफ के साथ अमलेश्वर रायपुर रवाना किया गया जो आरोपी के पेश करने पर 01- अमलेश्वर स्थित ग्रीन अर्थ सिटी के ब्लॉक जैष्मीन-1 में एक 2बीएचके फ्लैट जिसका नं. 402 है जो आरोपी गुरूप्रीत सिंह के नाम पर है उक्त फ्लैट का मालिकाना हक संबंधी क्रय-विक्रय रजिस्ट्री संबंधी मूल दस्तावेज, 02- आरंग स्थित जमीन जिसका खसरा नं. 1560/12 जिसका क्षेत्रफल 0.0670 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 1560/18 जिसका क्षेत्रफल 0.0450 हेक्टेयर है जो गुरूकृपा इन्फ्रा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर गुरूप्रीत सिंह पिता स्व. राम सिंह के नाम पर है उक्त जमीन का ऋण पुस्तिका, बी-1 फार्म, खसरा, नक्शा के मूल दस्तावेज कीमती लगभग डेढ़ करोड़ रूपया को जप्त किया गया है एवं आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड हेतु न्यायालय में पेश किया जा रहा है।