सड़क दुर्घटना में कमी लाने जांजगीर पुलिस लगातार मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कर रही है कार्यवाही

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जांजगीर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जितेन्द्र शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के आदेशानुसार यातायात पुलिस के द्वारा वाहनों के कागजात चेंकिग हेतु सघन अभियान चलाया जा जाकर, संदिग्ध वाहनों से पूछताछ की जा रही है। तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। सड़क दुर्घटना में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, विगत 10 माह में 447 प्रकरण वाहन दुर्घटना के पंजीबद्ध किये गये है जिसमें 243 लोगो की मृत्यु एवं 335 लोग घायल हुए है।

वर्ष 2019 में अक्टूबर तक सड़क दुर्घटना के 567 प्रकरण में 262 लोगों की मृत्यु, तथा 485 लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार वर्ष 2020 में अक्टूबर तक सड़क दुर्घटना के 431 प्रकरण में 177 लोगो की मृत्यु एवं 376 लोग घायल हुए थे। सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु लगातार जिले के सभी थाना/चौकी में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के उपर चालानी कार्यवाही की जा रही है। माह नवंबर 2021 में कुल 1136 प्रकरण मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के पंजीबद्ध किये गये है जिसमें 7,24,700/- का समन शुल्क वसूल किया गया है।

नाबालिक द्वारा वाहन चालन के 05 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है इन प्रकरणों में नवीन मोटरयान अधिनियम संशोधन 2019 की धारा 199ए के तहत सभी मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए निलंबित करने हेतु एवं नाबालिक चालक का 25 वर्ष की आयु पूर्ण होते तक लायसेंस प्रदाय नही करने हेतु प्रतिवेदन जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित किया गया है। बाद आदेश चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में मोटरयान अधिनियम की जानकारी दी जा रही है। यातायात पुलिस सभी से अपील करती है कि यातायात नियमों का हमेशा पालन करें।


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