मध्यप्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम आज से लागू, राजधानी भोपाल और इंदौर से एडीजी-आईजी स्तर के पुलिस कमिश्रर बनेंगे….. इतने अधिकारी होंगे तैनात

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भोपाल। देश के अधिकांश बड़े राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नर सिस्टम अब मध्य प्रदेश में भी आज से लागू कर दिया गया है। 40 सालों के इतंजार के बाद पुलिस अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम मिल सका है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर बनेंगे। नई प्रणाली के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 नवंबर को नए सिस्टम को लागू करने का ऐलान किया था और मात्र 18 दिनों के भीतर इस फैसले पर अमल कर दिया गया है।


गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस नई व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर सिस्टम की अधिसूचना पर हरी झंडी दी थी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम में अब डीआईजी पुलिस कप्तान नहीं रहेगा बल्कि पुलिस महानिदेशक या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी होंगे। मिश्रा ने बताया है कि भोपाल और इंदौर के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम व्यवस्था को लागू किया जाएगा।


नई व्यवस्था में कितने अधिकारी होंगे तैनात
मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि भोपाल में जहां 38 शहरी पुलिस थानों को पुलिस कमिश्नर के अधीन किया गया है तो इंदौर में 36 शहरी थाने पुलिस कमिश्नर के अधीन रहेंगे। दोनों जिलों के ग्रामीण थानों को पुलिस कमिश्नर से अलग रखा गया है और वहां पुलिस अधीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारी की पृथक से तैनाती रहेगी। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर के नीचे दो-दो डीआईजी स्तर के अधिकारी होंगे जो अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर होंगे और आठ-आठ पुलिस अधीक्षक स्तर के आईपीएस अधिकारी होंगे जो डिप्टी पुलिस कमिश्नर कहलाएंगे। इनके बाद दोनों शहरों में 10-10 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त होंगे जो एएसपी स्तर के अधिकारी होंगे और उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 33 सहायक पुलिस आयुक्त भोपाल व इंदौर में 30 अधिकारी होंगे।


नए सिस्टम में नौ अधिनियम के अधिकार मिलेंगे
भोपाल और इंदौर में लागू हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम में पुलिस को नौ अधिनियमों के अधिकार मिलेंगे। जिनमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में 107-116 सहित रासुका, धारा 144 व 133 के अधिकार भी मिलेंगे। पुलिस एक्ट 1861, बंदी अधिनियम 1900, विष अधिनियम 1919,अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, मोटरयान अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के कुछ अधिकार मिलेंगे।


पुलिस कमिश्नर प्रणाली का ऐसा रहा इंतजार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अपने चौथे कार्यकाल में यह करना संभव हो पाया है। उनके पहले कार्यकाल में 2008 में पहली बार ऐसी उम्मीद जागी थी। तब उप समिति की रिपोर्ट में हरी झंडी मिलने के बाद भी निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेज दी थी। तब मंत्रिमंडलीय उप समिति में जयंत मलैया, हिम्मत कोठारी, नरोत्तम मिश्रा और नागेंद्र सिंह थे और मलैया की अध्यक्षता में बनी उपसमिति ने चुनावी साल में रिपोर्ट सौंपी थी।


शिवराज ने 2012 में विधानसभा में भी किया था ऐलान
शिवराज सिंह चौहान ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी फरवनरी 2012 में विधानसभा सत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली को लागू करने का ऐलान किया था। मगर तब भी मामला उससे आगे नहीं बढ़ा और घोषणा तक ही रह गया। उनके तीसरे कार्यकाल में भौंरी पुलिस अकादमी में भी शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस पर विचार की बात कहकर पुलिस को उम्मीद जगाई थी। तब वहां गृह विभाग के आईएएस अधिकारी भी मौजूद थे और आईएएस लॉबी ने इस विचार को पंचर कर दिया था।


त्रिखा कमेटी से लेकर आईपीएस ने कई बार बनाए प्रस्ताव
पुलिस सुधार के नाम पर त्रिखा कमेटी बनाई गई थी तो पीएचक्यू में एक वरिष्ठ अधिकारी को ही पुलिस सुधार शाखा में बैठा दिया गया। पुलिस आयुक्त प्रणाली के विचार आते ही पुलिस के कुछ अधिकारियों को प्रस्ताव बनाए जाने का काम भी समय समय पर सौंपा गया था। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी संजय राणा से लेकर मौजूदा एडीजी संजीव शमी तक ने पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले शहरों का अध्ययन कर उनके बेहतर बिंदुओं के आधार पर प्रस्ताव बनाए लेकिन उनका हश्र रद्दी की कोठरी में ही हुआ।


दिग्विजय ने भी केंद्र को भेजा था प्रस्ताव
दिग्विजय सिंह के दस साल के मुख्यमंत्रित्वकाल में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम के प्रस्ताव दो बार आए और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते उनका हश्र अच्छा नहीं रहा। एक बार उनके कार्यकाल में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जो वहां काफी समय तक लंबित रहा और आखिरकार निरस्त कर लौटा दिया था। सुभाषचंद्र त्रिपाठी के डीजी रहते उन्होंने पुलिस सुधार के लिए तब राजेंद्र चतुर्वेदी को काम सौंपा था जिसमें पांच लाख आबादी वाले शहरों में इस सिस्टम को लागू करने की रिपोर्ट दी थी। मगर उस रिपोर्ट पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमोबेश कमलनाथ सरकार के समय भी पुलिस आयुक्त प्रणाली की भ्रूण हत्या हो चुकी है। उस समय स्वतंत्रता दिवस में मुख्यमंत्री के संबोधन में इसका ऐलान होने की चर्चा थी लेकिन सीएम के भाषण में वह शामिल ही नहीं किया गया।


किन-किन राज्यों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम
जानकारी के मुताबिक देशभर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, असम, हरियाणा, नागालैंड, ओडिसा के 77 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। इनमें डीजी से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर के पद पर पदस्थ किया जाता है। दिल्ली, मुंबई और बंगलुरू में डीजी स्तर के पुलिस कमिश्नर प्रणाली है जबकि चेन्नई और कोलकाता में सबसे पुरानी पुलिस आयुक्त प्रणाली होने के बाद भी यहां अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस कमिश्नर बनाए जाते रहे हैं।


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