नारायणपुर। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा कोविड-19 एवं नये वेरियन्ट ओमीक्रॉन के सक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को ध्यान में रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144, एपिडेमिक एक्ट -1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश के अनुसार नारायणपुर जिला के राजस्व सीमा अंतर्गत सभी प्रकार के आयोजन जैसे:- सभी जूलूसों, रैली, सभाओं, सार्वजनिक समारोह सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येंशिट कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक एवं खेल-कूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन व जन समुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। सभी होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेन्टस, आडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थानों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है।
दूसरे राज्यों/जिलों से इस जिले में प्रवेश करने वाले सभी प्रकार के वाहनों से आने वाले आगन्तुकों को कोरोना वायरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना को दृष्टिगत रखते हुए भरण्डा नाका एवं भाटपाल नाका पर रेन्डम जांच एवं टीकाकरण हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। आदेश के अनुसार बस संचालकों को अपने बसों में थर्मल स्केनर, मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा तथा यात्रियों को बस टिकट लेते समय कोविड -19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यात्री बसों में बैठक क्षमता के अतिरक्त यात्रियो को बैठया जाना प्रतिबंधित होगा। विशेषकर नारायणपुर से अन्य राज्य (नागपुर एवं भद्राचलम ) जाने वाले बसो के यात्री एवं बस के चालक – परिचालक का कोविड -19 टेस्टिंग अनिवार्य होगा। बस संचालक बसों को चलाने से पूर्व बसों को समय – समय पर सनेटाईज करेंगे।
सभी शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ के स्थान बाजारों, दुकानों आदि में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उल्लघंन किये जाने पर पुलिस विभाग/राजस्व अधिकारी/नगरीय निकाय के अधिकारियों द्वारा सख्त चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला नारायणपुर अंतर्गत समस्त स्कूल, कॉलेज, एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं जो 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जाएगा एवं उनका टीकाकरण शत प्रतिशत टीकाकरण किया जावे। 15 से 18 वर्ष के शाला त्यागी किशोरो की सूची मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् नारायणपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा बनाकर शतप्रतिशत टीकाकरण करवाने के निर्देश दिये। जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालक, परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों का टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा तथा मास्क, सेनेटाईजर रखने की व्यवस्था की जावे।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद् नारायणपुर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर/ओरछा मानिटरिंग करेगें एवं शेष का टीकाकरण करवायेंगें। धान खरीदी केन्द्रो में प्रात: 10 से अपरान्ह 12 बजे तक सेम्पलिंग एवं टीकाकरण का कार्य कराया जाएगा। अन्य राज्यों/जिलों से आने वाले व्यक्ति संबंधित नगरपालिका/ग्राम पंचायत को सूचना देगें। ऐसे व्यक्तियों को 05 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। बस्तर संभाग से आने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखा जाये तथा दुसरे राज्य से आने वाले व्यक्तियों की सूचना जिले के कन्ट्रोल रूम दिया जावेगा। सूचना हेतु नगरपालिका क्षेत्र में मो.न. 8305961050 एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 07781-252214 होगा।
जिला नारायणपुर अंतर्गत राजमिस्त्री संघ, ठेकेदार संघ, मजदूर संघ, बोरवेल संचालक आदि के माध्यम से कामगार मजूदरों के टीकाकरण के संबंध में जानकारी लेकर शीघ्र टीकाकरण कराया जावे। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के हाट-बाजारों में अन्य जिलों से आने वाले व्यापारियों का नाका में जांच किया जाए एवं पूर्ण टीकाकरण होने पर ही प्रवेश दिया जाए। उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सह पठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओं के अंतर्गत विधि अनुकुल कार्यवाही की जावेगी।