भिलाईनगर। सोशल मीडिया फेसबुक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल, अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को अंतत: सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ अपराध क्र-18/2022 भादवि की धारा 292, 67 आईटी एक्ट के तहत 6 जनवरी को अपराध पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी ने अपने मोबाईल से सोशल मीडिया पर सुबे के मुखिया भूपेश बघेल के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की थी।
सुपेला थाना प्रभारी सुरेश कुमार ध्रूव से मिली जानकारी के अनुसार संतोष कुमार ठाकुर पिता स्व. तुंगनाथ राम, 48 वर्ष, मकान नं 413, सड़क नं 9, मॉडल टाऊन ने 6 जनवरी को संध्या 5 बजे अपने मोबाईल से सोशल मीडिया फेसबुक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विरूद्ध अश्लील शब्दों को इस्तेमाल करते हुए अनर्गल आरोप लगाकर पोस्ट किया गया। इस संबंध में 7 जनवरी को सुपेला थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। आरोपी की पतासाजी गंभीरता से करते हुए 9 जनवरी रविवार की सुबह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से मोबाईल भी जप्त किया गया जिसके माध्यम से उसने फेसबुक में पोस्ट किया था। आज संध्या आरोपी को न्यायालय में पेश कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।