त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये निर्देश, आम/उप निर्वाचन पंचायत चुनाव में रोड शो, पदयात्रा, रैली आमसभा और जूलूस रहेंगें पूर्णत: प्रतिबंधित, अभ्यर्थी को डोर-टू-डोर प्रचार की रहेगी अनुमति, डोर-टू-डोर प्रचार दल में अधिकतम चार सदस्य होंगें शामिल, कोविड-19 से बचाव हेतु अतिरिक्त निर्देश

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रायपुर। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम /उप निर्वाचन के संबंध में अतिरिक्त निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के साथ-साथ चुनाव सम्पन्न कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए समय-समय पर सुरक्षा के संबंध में जिलों को निर्देश जारी किये जाते हैं। उन्होने बताया कि सभी कलेक्टरों को पंचायत चुनाव के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश पूर्व में जारी किये गये थे। परन्तु कोविड-19 के वर्तमान संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त उपाय करना आवश्यक है इसलिए आयोग द्वारा पृथक से निर्देश प्रसारित किये गये हैं।


राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक यह निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिये गये हैं। जिसके अनुसार पूर्व में जारी कोविड-19 मानक प्रचालन प्रक्रिया के पालन के साथ-साथ इन निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार – अभ्यर्थी, उसके समर्थक आदि तथा निर्वाचक और निर्वाचन प्रक्रिया में लगे समस्त अधिकारी से अपेक्षा है कि वे हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहेंगें। कोविड गाइडलाईन्स का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करेंगें। वर्तमान में जारी पंचायत आम/उप निर्वाचन हेतु रोड-शो, पदयात्रा, सायकिल/बाईक/वाहन रैली, आम सभा, जुलूस रूप से किये जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगें। किन्तु डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार हेतु एक दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही जा सकेंगें। इन चार व्यक्तियों में अभ्यर्थी भी शामिल माना जावेगा। जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को प्रचार-प्रसार करने हेतु कोविड नियमों के तहत केवल 01 वाहन की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी वाहन द्वारा प्रचार-प्रसार करने हेतु वाहन चालक एवं समर्थक सहित केवल चार सदस्य ही भाग ले सकेंगें।


आयोग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य शासन राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिषा-निर्देषों का अक्षरश: पालन करना भी सुनिश्चित करें। इन सभी निर्देशों के बारे में सभी अभ्यर्थियों, आर.ओ. ए.आर.ओ, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराने के निर्देश भी आयोग ने दिये हैं।


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