BSP आवास पर पाटन के पूर्व विधायक कैलाश चंद शर्मा ने कर रखा था अवैध कब्जा… न्यायालयीन आदेश पर नगर प्रशासन प्रवर्तन विभाग ने कराया खाली

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भिलाईनगर 13 जनवरी 2022:- भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर प्रशासन विभाग,प्रवर्तन विभाग द्वारा आवास क्रमांक 4बी,सड़क 21,सेक्टर 8के अवैध कब्जाधारी अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व विधायक,पाटन को संपदा न्यालय के आदेश पर आज मकान नंबर-4B, सड़क-21, सेक्टर-8 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट व पुलिस बल कोतवाली थाना के उपस्थिति में भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर पालिक निगम भिलाई की संयुक्त टीम द्वारा खाली करवाया गया।ज्ञातव्य हो कि उक्त आवास लोक परिसर अधिनियम1971 के प्रकरण क्रमांक 67/2013 की धारा 5 की उपधारा(1) के अंतरगत खाली करवाने का आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया था जिसके विरुद्ध पूर्व विधायक द्वारा विविध व्यवहार न्यायलय क्रमांक -31/2016 में अपील दायर किया गया था.।माननीय न्यायालय द्वारा 11 अगस्त 2021 को अवैध कब्ज़ाधरी की अपील को निरस्त कर दिया गया ।इस कार्यवाही के दौरान आवास का घरेलू सामान को कब्जाधारी के सुपुर्द कर दिया गया.प्रवर्तन विभाग द्वारा अवैध कब्जाधारीयो के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही लगातार जारी रहेगा.


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