चौकी कोतबा थाना बागबहार में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 75/2020 धारा 294,323,342, 506(बी), 395, 397, 398, 120(बी), 216 क, भा.द.वि. 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध
जशपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 02 अगस्त 2020 के रात्रि लगभग 09:30 बजे शासकीय मदिरा दुकान कोतबा में 06 अज्ञात सषस्त्र बदमाश लूटपाट करने की नियत से आये थे, दुकान बंद होने पर लुटेरों द्वारा दुकान के स्टॉफ/गार्ड रूम में गये वहॉं मौजूद कर्मचारियों एवं ग्राहकों को कट्टा/पिस्तौल दिखाकर गंदा-गंदा गाली-गलौज कर धमकी देते हुये जान से मारने की बात करते हुये दुकान की चॉबी एवं दुकान में मौजूद बिक्री रकम को मॉंग करने लगे, कर्मचारियों द्वारा चॉबी एवं पैसा नहीं देने पर बदमाश उन्हें हाथ-मुक्का एवं बंदूक के बट से प्रार्थी गार्ड एवं एक ग्राहक के साथ मारपीट करने लगे तथा कमरे की तलाशी लेने लगे।
मौके पर गांव के अन्य 03 ग्राहक भी उपस्थित मिले जिन्हें डरा-धमकाकर उनके पास रखे पैसा एवं मोबाईल को जबरन बलपूर्वक लूट लिये तथा शासकीय स्क्रीनर मशीन तथा 5000 रू. नगद जो थैला में रखा था उसे भी लूट लिये। बदमाशों द्वारा स्टॉफ के 04 व्यक्ति तथा 04 ग्राहक कुल 08 लोगों को गार्ड रूम/कमरा में बाहर से दरवाजा बंद कर अपने मोटर सायकल से भाग गये, कुछ देर बाद स्टॉफ एवं ग्राहकों द्वारा दरवाजा को तोड़कर बाहर निकले एवं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दिये।
पुलिस के द्वारा क्षेत्र में लूटेरों को पकडऩे के लिये तलाशी अभियान चलाया गया। तीन मोटरसायकल ग्राम डुमरिया में मिलने पर एवं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उपरोक्त तीनों मोटरसायकल ग्राम टाकमुंडा के देवसिंह राउत के घर के बाहर खेत में खड़ी थी और वहां रूके हुये 06 व्यक्तियों को अपने सहयोगी के माध्यम से रूकवाया गया था। देवसिंह राउत एवं उसके सहयोगी के द्वारा शासकीय शराब दुकान कोतबा में लूटने का षडय़ंत्र रचकर लुटरों को बुलाकर आश्रय/पनाह देकर रखा गया है।
पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये देवसिंह राउत को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने घटना कारित करने लुटेरों को अपने सहयोगी के द्वारा बुलवाकर उसके घर में रूकवाया गया था तथा इसके द्वारा उन्हें रूकने के लिये स्थान/भोजन का व्यवस्था की गई। कोतबा बस स्टैंड में एक संदेहास्पद व्यक्ति होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा पकड़ कर चौकी में लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम बनारसी राम बताया एवं घटना को अन्य 05 व्यक्तियों के साथ घटित करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में पता-तलाश कर आरोपीगण- बनारसी राम, सुरेश केरकेट्टा एवं सहयोगी देवसिंह राउत को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में 04 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी पता-तलाश की जा रही है।
प्रकरण में मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुरेश राम के निवास में होने की सूचना मिलने पर चौकी कोतबा द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर आरोपी के निवास में दबिश देकर घेराबंदी कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में उक्त अपराध को अपने साथियों के साथ मिलकर घटित करना स्वीकार किया, एवं मेमोरंडम कथन में आरोपी से घटना में प्रयुक्त देशी मेड पिस्टल जप्त किया गया। आरोपी सुरेश राम उम्र 37 वर्ष निवासी सालेकेरा चौकी आरा थाना जशपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे 22 जनवरी 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में निरीक्षक जनक राम कुर्रे, स.उ.नि. जयसिंह मिर्रे, प्र.आर. जनरल सलीम तिग्गा, आर. पुनीत साय, आर. 392 आलोक टोप्पो की सराहनीय भूमिका रही।