कबीरधाम। जिले के थाना बोड़ला क्षेत्र की प्रार्थीया के द्वारा 25 जनवरी 2022 को थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरा विवाह 10 वर्ष पूर्व ग्राम तिलाईभाट निवासी प्रकास जोशी के साथ हुआ था। शादी के 1 वर्ष के बाद से ही मेरे पति प्रकाश जोशी, एवं मेरी सास, ससुर, गुलाबा बाई, हरीश दास, कुमारी बाई, जगमोहन दास, शयाम दास,साहेब दास, मायके से दहेज नही लाये हो कहकर एक राय होकर मुझे शारिरीक एवं मानसिक रूप से दहेज के लिए प्रताडि़त कर पति प्रकाश जोशी व परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट किया गया है। की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक- 24/2022 धारा- 498, 323, 34 भ.द.वी. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
महिला सम्बन्धी अपराध होने से त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर, तथा अनुविभागीय अधिकारी श्री जगदीश उइके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोडला रमाकात तिवारी के कुशल नेतृत्व में बोड़ला थाना पुलिस के द्वारा प्रकरण के आरोपिगण प्रकाश जोशी, गुलाबा बाई, हरीश दास, कुमारी बाई, जगमोहन दास, श्याम दास, साहेब दास सभी निवासी ग्राम तिलाईभाट थाना बोडला जिला कबीरधाम से पूछताछ पस्चात साक्ष्य सबूत के आधार पर अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपिगणो के विरूध विधिसंगत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर माननीय न्यालय कबीरधाम में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में सहायक उप. निरीक्षक राजेशवरी ठाकुर, प्रधान आरक्षक सोभनाथ मेरावी, प्रधान आरक्षक नरेंद्र नेताम, आरक्षक पुरुषोत्तम वर्मा,आरक्षक नन्कू मेरावी,आरक्षक जावेद खान, रतिराम यादव का सराहनीय योगदान रहा।