कोरबा 30 जनवरी 2022:- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 28.01.2022 को प्रार्थिया चौकी उपस्थित आकर इस आशय का लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत की कि करीबन 4-5 वर्ष पहले प्रार्थिया अपने मामा के घर शादी में चांपा गयी थी जहां प्रार्थिया की मुलाकात आरोपी हिमांशु विश्वकर्मा से हुई थी, वह प्रार्थिया से मोबाईल से बातचीत करने लगा और प्रार्थिया को बोलने लगा कि मैं तुमको पसंद करता हूं और शादी तुमसे ही करूंगा, तुम मुझे अच्छी लगी और हम दोनो एक ही जाति सामाज के है। प्रार्थिया इस संबंध में अपनी मां को बताई और आरोपी फोन पर प्रार्थिया की मां से भी बातचीत किया और बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, प्रार्थिया के घर 14.09.2019 को आरोपी हिमांशु विश्वकर्मा आया और प्रार्थिया को घर में अकेली पाकर प्रार्थिया को शादी का प्रलोभन देकर प्रार्थिया का शारीरिक शोषण करने के लिये जबरदस्ती करने लगा, प्रार्थिया आरोपी को रोकने का प्रयास की तो बोला हम दोनो एक ही सामाज के है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा,मेरे ऊपर भरोसा करो ऐसा कहकर प्रार्थिया का जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया उसके बाद फिर 25.05.2020 को प्रार्थिया के घर आया फिर प्रार्थिया की मां से मुलाकात किया और मां को बोला आपकी बेटी से शादी करूंगा किसी से रिश्ता तय मत करना।
20.10.2021 को पुनः प्रार्थिया के घर आकर प्रार्थिया के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बंध बनाया, मना करने पर फिर शादी का भरोसा दिलाया और अब आरोपी द्वारा शादी करने से इंकार करना बताता है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी मानिकपुर में अपराध क्रमांक 82/2022 धारा 376 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी उपरांत हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू व थाना प्रभारी कोतवाली रामेंद्र सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया
मानिकपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी हिमांशु विश्वकर्मा पिता प्रीतम विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष सा. अमर चौक जंजगिरी थाना भिलाई-3 जिला दुर्ग से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मानिकपुर मयंक मिश्रा, प्रआर ओमप्रकाश बैस,आर. आलोक टोप्पो,आर. जयराम कंवर, आर. अशोक पाटले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरोपी – हिमांशु विश्वकर्मा पिता प्रीतम विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष सा. अमर चौक जंजगिरी थाना-भिलाई-3 जिला दुर्ग