मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद – अतुल चंद साहू…. ओबीसी के लिए 10 प्रतिशत औद्योगिक भूखंड आरक्षित करने का निर्णय एतिहासिक

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भिलाईनगर 02 फरवरी 2022:- भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष व भिलाई वायर ड्राइंग इण्डस्टीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल चंद साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण लिए गए के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद देते हुए कहा कि पिछडा के लोगो के उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे का निर्णय किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया पहला ऐतिहासिक कदम है इसकी जितनी प्रशंसा की जाये कम है

इसी तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र‘‘ हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया वह भी स्वागत योग्य है।अतुल चंद साहू ने कहा कि नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों की गाईड लाईन दरों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत की छूट में वृद्धि करते हुए 40 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह उल्लेखित क्षेत्र में पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत की दर में वृद्धि करते हुए 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया। यह छूट और वृद्धि विभागीय अधिसूचना जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगी छत्तीसगढ़ राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने एवं प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल गतिविधियों एवं शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम-2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छ.ग. राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया,

छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव युवा मितान क्लब योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी निर्णय का छत्तीसगढ मे विकास की नयी गाथा लिखेगा।


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