निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह फिलहाल 28 फरवरी तक रहेंगे रायपुर जेल में, न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक रिमाण्ड बढ़ाई, बेनामी सम्पत्ति मामले में दर्ज है उनके खिलाफ अपराध

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रायपुर। निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आईपीएस जी.पी.सिंह की 14 दिन की न्यायिक रिमाण्ड की अवधि बढ़ा दी गई है फिलहाल आगामी 28 फरवरी तक जी.पी.सिंह रायपुर जेल में ही बंद रहेंगे। विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई। जी.पी.सिंह के वकीलों के आवेदन पर परिजनों से मुलाकात और वरिष्ठ चिकित्सक से जाँच कराने की अनुमति दी गई। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में लगभग एक महा से निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह रायपुर जेल में बंद हैं। ज्ञातव्य हो कि, छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह को ईओडब्लु की टीम ने गुडग़ाँव से गिरफ्तार किया था।

आय से अधिक सम्पत्ति मामले में 1 जुलाई 2021 को जी.पी.सिंह के रायपुर स्थित निवास पर छापा मारा गया था। छापेमारी के दौरान जी.पी.सिंह के घर एवं अन्य ठिकानों से आय से अधिक सम्पत्ति के सबूत मिले थे। इसी आधार पर उनके खिलाफ ईओडब्लु और एन्टीकरप्शन ब्युरो में एफआईआर की गई थी। जुलाई में मारे गये छापे के दौरान बेनामी सम्पत्ति के दस्तावेजी भी बरामद हुए थे। बरामद दस्तोवज के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सरकार ने भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया था। ज्ञातव्य हो कि, निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह ने गिरफ्तारी और कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जी.पी.सिंह की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। इसके बाद जी.पी.सिंह के पास सरेण्डर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजधानी की पुलिस, एसीबी और ईओडब्लु की टीम उनकी गिरफ्तारी में जुट गई थी। 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जी.पी.सिंह बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग में आईजी तथा राजधानी में ईओडब्लु व एन्टी करप्शन ब्युरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर भी अपनी सेवायें दे चुके हैं। दुर्ग जिले के सुपेला थाने में उनके खिलाफ अवैध रूप से पैसा माँगने के आरोप में अपराध दर्ज है। फिलहाल जी.पी.सिंह रायपुर कारागार में बंद हैं।


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