भिलाईनगर। निर्माणाधीन आईआईटी कैम्पस में हुए हादसे में मजदूर की मौत के मामले में पुलगाँव पुलिस ने लेबर ठेकेदार और सुपरवाईजर के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार ठेकेदार और सुपरवाईजर ने सुरक्षा मानको का पालन नहीं करा जिससे मजदूर की मौत हुई है। पुलिस जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी। पुलगाँव पुलिस ने अपराध क्रमांक 060/2022, भादवि की धारा 288, 304ए व 34 के तहत मामला पंजीबद्ध कर ठेकेदार अब्दुल कलाम एवं सुपरवाईजर युनूस अली के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलगाँव थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश पटेल ने बताया कि, घटना 3 दिसंबर 2021 की है। कुटेलाभाठा में निर्माणाधीन आईआईटी कैम्पस में बन रहे बॉयज हास्टल के दूसरे माले में सेन्ट्रिंग का कार्य हो रहा था इस दौरान मजदूरों ने हेलमेट और सुरक्षा संबंधित दूसरे इंतेजाम के बिना कार्य को अंजाम दे रहे थे इसी दौरान मजदूर आबुल हुसैन पिता लालसा अली 26 साल निवासी असम डोंगरी का अचानक कार्य के दौरान गर्दन में लोहे की सेन्ट्रिंग घुस गई जिससे उसका गला कट गया और काफी खून बह रहा था तत्काल उसे स्मृति नगर स्थित हाईटेक अस्पताल लाया गया जहाँ रात्रि 11 बजे उसकी मौत हो गई। पोस्ट मार्टम के पश्चात ठेकेदार अबू कलाम मजदूर के शव को लेकर असम चला गया जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया गया।
मजदूर की पी एम रिपोर्ट आयी तो पुलिस ने मृतक के परिजनों, लेबर ठेकेदार अबू कलाम से सुपरवाईजर युनूस अली, एलएण्डटी कम्पनी आईआईटी का निर्माण करना वाले इंचार्ज सुप्रीत शेषु हेजमारी का कथन लिया गया जिस दौरान पाया गया कि, कार्य के दौरान मृतक को काम कराते समय सुरक्षा संबंधी आवश्यक हेलमेट जूता इत्यादि उपलब्ध न कराते हुए लापरवाही व उपेक्षा व गैर जिम्मेदाराना ढंग से कार्य करवाया जा रहा था। मृतक के कार्य के दौरान लोहे का सेन्ट्रिंग उसके गर्दन के पीछे भाग में गिरने व चोट आने से अस्पताल में ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जाँच में पाया कि, आईआईटी बॉयज हॉस्टल के निर्माणाधीन कार्य के दौरान ठेकेदार और सुपरवाईजर ने सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दिया ऐसा करके उन्होंने मजदूरों की जान जोखिम में डालने का कार्य किया है।