कवर्धा। थाना कवर्धा में पीडि़ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि सतकुमार पात्रे निवासी समनापुर चौकी दामापुर थाना कुण्डा द्वारा शादी का झांसा देकर अपने शादी शुदा होने की बात छुपाकर मुझे शादी करने के लिये विवश कर मेरी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती मेरे गांव से मुझे ले जाकर मेरे साथ लगातार बलात्कार किया एवं वर्ष 2020 से 16 फरवरी 2022 तब कई बार मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 142/22 धारा 366, 376 (2) (ढ़), 506 बी, 34 भादवि कायम कर घटना के संबंध मे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
वरिष्ठ अधिकारी द्वारा महिला संबंधी अपराध की बारिकी से विवेचना कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित करने पर थाना कवर्धा से निरीक्षक कपिल देव चंद्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी के सकुनत एवं उसके रहने के हर संभावित स्थान में दबिश दिया जाकर आरोपी सतकुमार पात्रे पिता गुहिरा पात्रे निवासी समनापुर थाना कुण्डा एवं उसके साथी रेशम लहरे पिता स्व. अमृत लहरे निवासी मिनीमाता चौक कवर्धा को अपराध कायम के 24 घंटे के भीतर विधिसंगत् गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के मार्गनिर्देशन एवं श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशा-निर्देश में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा के नेतृत्व में थाना कवर्धा टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।