भिलाईनगर 23 फरवरी 2022:- सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय सहित 10 लोगो के खिलाफ न्यायालय ने धारा 420,406,409,व 120 बी के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया गया है।परिवाद पर सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने कोतवाली पुलिस दुर्ग को दिया आदेश।
सहारा इंडिया के प्रतियोगिता महोत्सव के अंतर्गत • इनामी राशि नहीं दिए जाने के मामले में परिवार के चेयरमैन व प्रबंध संचालक सुब्रत राय सहारा सहित 10 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया गया था। परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय में कोतवाली पुलिस दुर्ग को सुब्रत राय सहारा सहित अन्य लोगों के खिलाफ धारा 420,406,409 और 120 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आदेश दिया है।
आशीष नगर पश्चिम रिसाली भिलाई निवासी शालिनी जैन (51) ने अपने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकिता गुप्ता की अदालत में सुब्रत राय सहारा ( सहारा श्री ) प्रबंध संचालक व चेयरमेन सहारा इंडिया निवासी गोमती नगर लखनऊ, ओम प्रकाश श्रीवास्तव उप प्रबंध संचालक अलीगंज लखनऊ, अलख कुमार सिंह अधिशासी निदेशक अलीगंज लखनऊ, कुमारी समरीन जैदी विभागाध्यक्ष सहारयन फोरम सहारा इंडिया परिवार सहारा लखनऊ, सुधीर कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन अध्यक्ष सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड अलीगंज लखनऊ, विनय श्रीवास्तव जोनल आफिस प्रेस काम्पलेक्स रायपुर, मनोज पांडेय तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक सहारा इंडिया पुलगांव रोड पदमनाभपुर दुर्ग, आलोक सुहाने तत्कालीन शांखा प्रबंधक पदमनाभपुर दुर्ग, जय प्रकाश सिंह तत्कालीन लिपिक पदमनाभपुर दुग, पप्पू यादव तत्कालीन लिपिक पदमनाभपुर दुर्ग के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
परिवादी के अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने बताया कि सहारा इंडिया की प्रतियोगिता महोत्सव के अंतर्गत परिवादी के नाम पर लगी इनामी राशि दो करोड़ एक लाख 51 हजार रुपये उसे प्रदान नहीं की गई। परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सुब्रत राय सहारा सहित उक्त दस लोगों के खिलाफ धोखाध डी, अमानत में खयानत सहित अन्य अपराधिक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए जाने के संबंध में कोतवाली पुलिस दुर्ग को आदेशित किया है। यह है पूरा मामला
अधिवक्ता तारेंद्र जैन ने बताया कि परिवादिनी शालिनी जैन 30 सितंबर • 2010 से सहारा इंडिया दुगे शाखा में अभिकर्ता के रूप में कार्यरत थी। सहारा इंडिया परिवार द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु प्रतियोगिता महोत्सव 2015 का आयोजन किया गया था। जिसकी अवधि एक सितंबर 2015 से 30 सितंबर 20.15 तक थी। परंतु उक्तप्रतियोगिता की अवधि 30 नवंबर 2015 से 31 मई 2016 तक बढ़ा दी गई थी। उक्तप्रतियोगिता में कई पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिसमें परिवादिनी ने भी भाग लिया था। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार परिवादिनी को विभिन्न ग्रुपों में प्राप्त कूपन से सात जुलाई 2018 को प्लेटिनम ड्रा के माध्यम से दो करोड़ रुपये का द्वितीय एवं गोल्ड ड्रा के माध्यम से एक लाख रुपये एवं 51 हजार रुपये तथा विभिन्न ग्रुपों में कुल तीन पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात सहारा इंडिया परिवार द्वारा इनामी राशि आवंटन के पूर्व 21 जुलाई 2018 को यह सर्कुलर जारी किया कि उक्तइनामी राशि को 36 माह या अधिक अवधि के लिए कंपनी द्वारा जारी + स्पेशल री-इनवेस्टमेंट की योजनाओं में निवेश करना होगा।
परिवादिनी द्वारा कुल 40 री-इनवेस्टमेंट की योजनाओं का फार्म भरा गया था एवं अनावेदक आलोक सुहाने के कहने पर अनावेदक जय प्रकाश सिंह एवं पप्पू यादव के पास जमा किया था। परिवादिनी द्वारा अनावेदक आलोक सुहाने, जयप्रकाश सिंह, पप्पू यादव से लगातार रसीदों की मांग की गई परंतु उक्त पत्र का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। इस तरह परिवादिनी को इनामी रकम नहीं दिए जाने के लिए उक्त अनावेदकगणों ने षड़यंत्र रचा। इसके बाद परिवादिनी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया।