रायगढ़। जिले के सरिया थाना में दुष्कर्म की रिपोर्ट पर सरिया पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी लिए उसके गांव व अन्य स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देश एवं एडिशनल एसपी लखन पटेल व एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर सरिया पुलिस ने 72 घंटे के भीतर प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया है ।
20 फरवरी 2022 को घटना के संबंध में पीडि़ता की ओर से उसके परिजन द्वारा आरोपी नवीन खडिय़ा (20 साल) के विरूद्ध लिखित आवेदन दिया गया कि दिनांक 18-19 फरवरी 2022 के दरम्यानी रात बालिका को घर के बाहर से नवीन खडिया बुलाकर गांव के एक सुने मकान में जबरन शारीरिक संबंध बनाया और उसे बदनाम कर दुंगा कहकर धमकी देकर भागा कर अपने साथ ले जा रहा था जिसे रायगढ़ रेल्वे स्टेशन से पकड़कर गांव लाये । आरोपी नवीन खडिय़ा पर अप.क्र. 36/2022 धारा 363, 366, 376 भादवि 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया। आरोपो को थाना प्रभारी सरिया रायगढ़ के चक्रधरनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर उसी दिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।
मामला नाबालिक बालिका से संबंधित होने से प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी एसआई के.के. पटेल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर केस डायरी अपने हस्ते लेकर जांच शुरू किया गया जिनके द्वारा पीडि़ता, आरोपी का मुलाहिजा, पीडि़ता का न्यायालयीन कथन, गवाहों का कथन जप्त स्लाइड आदि को फॉरेंसिक जांच के लिये भेजा गया और मामले के महत्वपूर्ण साक्ष्य को एकत्र कर सुपरविजन अधिकारी से डायरी का अवलोकन कराकर 72 घंटे के भीतर पूरी जांच कर चालान न्यायालय पेश किया गया है ।
एसपी अभिषेक मीना द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को पोक्सो एक्ट के मामलों में समय सीमा के भीतर चला न्यायालय प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है । एडिशनल एसपी लखन पटले द्वारा थाना प्रभारी को मामले में माननीय न्यायालय द्वारा जारी समंस, वारंट की समय पर तामिली एवं न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है जिससे पीडिता को शीघ्र न्याय मिल पाये ।