भिलाईनगर। अब तो जिमीकंद खरीदने-बेचने के नाम पर भी लोगों को चूना लगाया जा रहा है, और ठगी का शिकार होने वाला कोई आम आदमी या आम किसान या व्यापारी नहीं है, बल्कि नेता है, जिन्हें दुनियादारी की ज्यादा समझ होती है। झांसे में आने वाले कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं, जिनकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने धारा 420, 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
दुर्ग कोतवाली पुलिस ने बताया कि रायपुर नाका दुर्ग निवासी कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद देव कुमार जंघेल ने शिकायत दर्ज कराई है कि 25 सितंबर 2018 को मुरमुंदा जिला दुर्ग के रहने वाले लिखेश्वर साहू ने 9 रुपए प्रति किलो की दर से 89 टन जिमीकंद विक्रय करने के लिए बिक्रीनामा तैयार कर किया था. अग्रिम भुगतान के रुप में 7 लाख रुपए भी लिया. 15 मार्च 2019 को जिमीकंद प्रदान करने के बाद पीडि़त को विश्वास में लेकर छलकपट पूर्वक जिमीकंद की आपूर्ति न कर बिक्रीनामा की शर्तो का उल्लंघन किया।
एफआईआर में इस बात का भी उल्लेख है कि आज तक अमानत राशि 7 लाख रुपए लिखेश्वर साहू ने नहीं लौटाया है, जिसकी लिखित शिकायत पुलिस में की गई है. जिमीकंद पूरा प्राप्त करने के बाद देव कुमार जंघेल से 1 लाख रुपए मार्च 2019 को लिखेश्वर साहू को लेना था, लेकिन बिक्रीनामा की शर्तों के अनुसार, लिखेश्वर ने किसी कारणवश यदि वह जिमीकंद की आपूर्ति नहीं करता है तो वह अग्रिम प्राप्त राशि 7 लाख रुपए को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अदा करेगा।
लेकिन लिखेश्वर जिमीकंद की आपूर्ति कर पाया, इसके बाद रुपए लौटाने को लेकर लिखेश्वर टाल-मटोल करता रहा. इसके बाद लिखेश्वर साहू ने 21 फरवरी 2021 पीडि़त को रुपए लौटने के लिए तीन चेक दिया था. जिसे 22 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग में पेश करने पर खाता में रकम नहीं होना पाया. देव कुमार जंघेल दुर्ग निगम के पूर्व पार्षद हैं।