कबीरधाम 24 फरवरी 2022:- विजयनगरम् आन्ध्रप्रदेश के ज्वेलरी शॉप मे साढे 03 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर जेवरात सहित कबीरधाम पहुँच छत्तीसगढ का शातिर चोर लोकेश श्रीवास पुलिस के हत्थे चढ गया पुलिस ने चोरी के समस्त जेवरात सहित आरोपी को धर दबोचा आरोपी से 06 किलो 400 ग्राम सोने के जेवरात हुआ जप्त छत्तीसगढ प्रदेश मे कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई अब तक की सबसे बडी कार्रवाई है दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओ पी पाल ने आयोजित पत्रकार वार्ता मे इसका खुलासा किया । दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओ पी पाल ने बताया कि आरोपी लोकेश श्रीवास जिला का पूर्व आदतन अपराधी एवं जिला बदर रह चुका है।लोकेश श्रीवास को काफी दिनों बाद कवर्धा शहर में संदिग्ध अवस्था में कुछ समान रखे दिखे जाने की सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर अंतर्राज्यीय अपराधी लोकेश श्रीवास के निवास स्थान में दबिश दिया गया। आरोपी लोकेश श्रीवास की विधिसंगत् तलाशी लेने पर उसके निवास स्थान से एक झोले में बहूत अधिक मात्रा में सोने के जेवर प्राप्त होने पर उसके संबंध में पुछताछ करने पर उक्त सामग्री को आंधप्रदेश राज्य के जिला विजयनगरम् क्षेत्र अंतर्गत ज्वलेरी शॉप से चोरी करना स्वीकार करने पर सोने के जेवर को विधिसंगत् धारा 41 (1+4) जा.फौ. एवं धारा 379 भादवि के तहत् आरोपी से 06 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर कीमती करीबन् 2.5 करोड़ रूपये की जप्ती कार्यवाही किया गया तथा घटित अपराध के संबंध में आंध्रप्रदेश पुलिस से संपर्क स्थापित कर घटना के संबंध में अवगत कराया गया।
ओ.पी. पाल पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग द्वारा आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाये जाने एवं पूर्व आदतन निगरानी बदमाशों की लगातार तस्दीकी किये जाने हेतु रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है।उक्त निर्देश के परिपालन में डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम द्वारा इकाई के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित कर निगरानी बदमाशों की लगातार तस्दीक किये जाने का निर्देश दिया है।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिले के पूर्व अंतर्राज्यीय आदतन अपराधी एवं जिला बदर रह चुके व्यक्ति लोकेश श्रीवास की वर्तमान गतिविधि के संबंध में विशेष सूचना संकलित किये जाने श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गनिर्देशन एवं थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा के नेतृत्व में साइबर सेल की टीम गठित कर अंतर्राज्यीय अपराधी के संबंध में सूचना संकलित की जा रही थी, कि इसी दौरान विशेष मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई लोकेश श्रीवास विगत कुछ दिनों से अपने निवास स्थान में नहीं है तथा उसकी गतिविधि संदिग्ध लग रही है, कि इस सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
आरोपी लोकेश श्रीवास की गिरफ्तारी एवं उसके कब्जे से 06 किलो 400 ग्राम सोने के जेवर कीमती करीबन् 3.5 करोड़ रूपये मशरूका व्याजाप्ता करने में श्री ओ.पी. पाल पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग के मार्गनिर्देशन एवं डॉ. लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के दिशानिर्देश में निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा थाना प्रभारी कवर्धा के नेतृत्व में सायबर सेल से सहायक उप निरीक्षक चंद्रकांत तिवारी, आरक्षक आकाश राजपूत, मनीष कुमार एवं थाना कवर्धा से प्रधान आरक्षक इंदु नेताम, आरक्षक अनिलसेन, महिला आरक्षक गायत्री पट्टावी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।
आरोपी लोकेश श्रीवास जिला का पूर्व आदतन अपराधी एवं जिला बदर रह चुका है। उसके द्वारा पूर्व में निम्नांकित अपराध घटित किया गया है:-
01. दिनांक 20.05.2006 को प्रार्थी हीरालाल पिता स्व. रतनलाल साकिन पाण्डातराई के मकान से नगदी रकम एवं एक नग मोटर सायकल चोरी किया था जिस पर थाना पाण्डातराई में अपराध क्रमांक 97/2006 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया था।
02. दिनांक 09.11.2012 को मॉ विध्वांसिनी मंदिर कवर्धा से चंादी के कमरपट्टा, मुकुट जेवर इत्यादि कीमती 47,000 रूपये चोरी किया गया था जिस पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 459/12 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया था।
03. दिनांक 24.02.2013 को प्रार्थी कपीलनारायण नामदेव के मकान का ताला तोड़कर करीबन् 1.50 लाख रूपये का जेवर चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 57/13 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्तकृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार रिमांड में भेजा गया था।
04. दिनांक 06.07.2014 की रात्रि में प्रार्थी अजय कुमार गुप्ता के मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर 88 नग मोबाईल एवं नगदी रकम जुमला 4.80 लाख रूपये चोरीकरने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 04/14 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार रिमांड में भेजा गया था।
05. दिनांक 06.04.2016 को प्रार्थी बनीत सिंह सलुजा के दुकान में घुसकर नगदीरकम 19,000 रूपये चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना पण्डरिया में अपराध क्रमांक 192/16 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार रिमांड में भेजा गया था।
06. दिनांक 14.08.2016 को उमेश बाजार दुकान कवर्धा में घुसकर 20,000 रूपये का कपड़ा चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 273/16 धारा 457,380,414 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार रिमांड में भेजा गया था।
07. दिनांक 23.07.2017 को प्रार्थी अगमदास मानिकपुरी के सुने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर कीमती 60,000 रूपये को चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 124/17 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार रिमांड में भेजा गया था।
08. दिनांक 19.04.2017 को रात्रि में प्रार्थी हरमित सिंह दुआ की दुकान की मोबाईल दुकान का ताला तोड़कर मोबाईल एवं नगदीरकम 4.67 लाख रूपये को चोरी करने की रिपोर्ट पर थाना पण्डरिया मंे अपराध क्रमांक 65/17 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार रिमांड में भेजा गया था।
09. दिनांक 01.06.2017 को आरोपी के आदतन चोरी के अपराध घटित करने पर प्रतिबंधित करने थाना कवर्धा के इस्तगाशा क्रमांक 18/17 धारा 110 जा.फौ. का इस्तगाशा तैयार कर एसडीएम न्यायालय कवर्धा में पेश किया गया है।
10. आरोपी द्वारा इसके अलावा जिला राजनांदगांव के थाना गण्डई क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी किया गया है।
11. आरोपी द्वारा इसके अलावा 11-12 फरवरी 2020 की दरम्यानी रात जिला आकाश गंगा के ज्वेलरी शॉप पारख ज्वेलर्स मे करोड़ो रूपये के सोने के जेवर चोरी किया गया था।
12. दिनांक 30.10.2020 को थाना बड़ापारा, जिला बेरहमपुर,उड़ीसा में ज्वेलरी शॉप में लगभग 1.5 करोड़ रूपये की सोने की जेवर को चोरी कर लिये जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 224/20 धारा 457,380 भादवि कायम किया गया था। जिसमें आरोपी लोकेश श्रीवास द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर उसे गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया है।