जंगली सूअर मारने बिछाये गये तार में प्रवाहित 11000 वोल्ट करंट की चपेट में आये दो युवक, एक की मौत एक घायल, लैलूंगा पुलिस तार बिछाने वाले दो आरोपियों को संगीन धाराओं में की गिरफ्तार

IMG-20220.jpg

रायगढ़ । थाना #लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम गमेकेला में बांध के पास गांव के दो युवक जंगली सूअर मारने 11,000 वोल्ट सप्लाई तार में अवैध रूप से हुकिंग कर करीब 1 किलो मीटर तक खुला तार बिछाकर कर रखे थे जिसके चपेट में दो युवक आ गये । एक युवक मौके पर दम तोड़ दिया जबकि एक युवक के हाथ, पांव करंट में जल गये । मामले में लैलूंगा पुलिस एसपी अभिषेक मीना एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर आरोपियों पर धारा 304,34 भादवि, 135 विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है ।

घटना के संबंध में 23/02/2022 को थाना लैलूंगा में एलखियुस भगत पिता हसन भगत उम्र 25 वर्ष निवासी बीरसिंघा पतरापारा थाना – लैलूंगा इसके भाई प्रदीप भगत (20 साल) की आकस्मिक मौत के संबंध में मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया कि इसका भाई प्रदीप भगत और गांव का सुरेश भगत (22 साल) 22/02/2022 के शाम 07/30 बजे शादी नाचने गमेकेला संजयपुर मोहल्ला गये थे, जहां से दोनों पैदल घर वापस आ रहे थे कि करीब 11/00 बजे गमेकेला धोबनीमुड़ा के पास जंगल किनारे कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा जंगली सूअर मारने के लिए जी.आई. तार को फैलाकर बिजली करंट जोड़ दिया था जिसमें प्रदीप भगत एवं सुरेश भगत फंस गए । सुरेश भगत बच गया और मौके पर प्रदीप भगत की मृत्यु हो गयी है । थाना लैलूंगा के मर्ग क्रमांक 20/22 धारा 174 CrPC दर्ज कर जांच में लिया गया ।
जांच दौरान आहत सुरेश भगत बताया कि गमेकेला से लौटते वक्त धोबनीमुड़ा के पास करंट वाले तार में दोनों फंस गये जैसे-तैसे निकल कर थोड़ी दूर गया और डॉयल 112 को कॉल कर मदद लिया । जांच में गमेकेला गांव के दो युवक रामरतन चौहान और कांति पैकरा द्वारा जंगली सूअर मारने अवैध रूप से 11,000 वोल्ट सप्लाई तार से हुकिंग कर बिछाया गया था, जानते हुये भी कि ऐसे जोखिम कार्य में स्वयं उनकी या फिर किसी और व्यक्ति की मौत हो सकती है । लैलूंगा पुलिस धारा 304, 34 भादवि , 135 विद्युत अधिनियम के तहत दोनो आरोपी रामरतन चौहान पिता पुनीराम चौहान 30 साल तथा कांति पैकरा पिता मानसाय पैकरा 33 साल दोनों निवासी गमेकेला कोलकीपारा थाना लैलूंगा को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया है ।

scroll to top