रिश्वत, इंस्पेक्टर को सजा : भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व इनफोर्समेंट इंस्पेक्टर को CBI न्यायालय ने 4 साल की कैद व 15 हजार अर्थदंड से किया दंडित…बीएसपी मकान कब्जा दिलाने 15 हजार की रिश्वत लेते BSNLचौक पर CBI ने 2014 मे किया था गिरफ्तार

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रायपुर 12 मार्च 2022 :- भिलाई स्टील प्लांट के तत्कालीन इनफोर्समेंट इंस्पेक्टर बास्केटबॉल के पूर्व राष्ट्रीय खिलाडी सेक्टर 01 निवासी एस. दुर्गेश राजू को 4 वर्ष की कारावास और 15000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बताया जा रहा है कि भिलाई टाउनशिप में आवास को खाली न कराने के एवज में वसूली का खेल चलता था। इसमें एक वरिष्‍ठ अधिकारी का भी नाम आया था। वसूली की रकम लेने के लिए इंफोर्समेंट इंस्‍पेक्‍टर के साथ वरिष्‍ठ अधिकारी को भी जाना था। लेकिन पूजा-पाठ की वजह से वह नहीं गए, वरना वह भी रंगे हाथ धरे गए होते। इस बात की चर्चा नगर सेवाएं विभाग में हर किसी की जुबान पर है।

सीबीआई की टीम ने आरोपी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए बीएसएनएल चौक पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीबीआई के लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसपी के इनफोर्समेंट इंस्पेक्टर को भिलाई इस्पात संयंत्र के आवास पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।लेकिन, उसने मकान खाली नहीं कराने और कब्जा दिलाने के एवज में एक व्यक्ति से 15000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी लिखित शिकायत उसके द्वारा 27 सितम्बर 2014 को सीबीआई के भिलाई मुख्यालय स्थित दफ्तर में कराई गई थी। बीएसएनएल चौक पर सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा था ।


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