राजनांदगाँव। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के आदेशानुसार जिले में अवैध शराब की बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में पुलिस ने 16 लीटर कच्ची हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री करने वाले पर 34(2) आबकरी की कार्यवाही आरोपी माझी राम पिता लिंगा राम जाति गोड़ उम्र 58 साल निवासी मोरचुल थाना औंधी जिला राजनांदगांव, आरोपी संतोष यादव पिता सोनु यादव उम्र 23 साल साकिन देहानपारा ग्राम पैलीमेटा थाना मोहगांव जिला राजनांदगांव एवं आरोपिया ठगन बाई यादव पति स्व.जगदीश यादव उम्र 35 साल ग्राम बंजारपुर थाना साल्हेवारा जिला राजनांदगांव को पकड़ कर धारा 34(2) आब. एक्ट की कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया एवं न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय खैरागढ़ पेश किये है,
संतोष यादव ग्राम पैलीमेटा देहानपारा थाना मोहगांव एवं श्रीमती ठगन बाई यादव ग्राम बंजारपुर थाना साल्हेवारा का ग्राम पैलीमेटा देहानपारा में अवैध रूप से भारी मात्रा में महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है कि सूचना पर दबिश देकर जहां से आरोपियों को जेल भेजा गया। जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब तस्करों के विशेष अभियान चलाकर 02 प्रकरण में 02 शराब कोचियों से क्रमश: 70 एवं 45 पौवा देशी दारू संत्री महाराष्ट्र निर्मित तथा शराब परिवहन करने प्रयुक्त मोटर साइकिल सहित जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया ।
मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम आटरा निवासी रूपेश कुमार सिन्हा, अपने मामा प्रेमलाल सिन्हा के धान फसल की खेत में काफी मात्रा में शराब छिपाकर रखा है तथा गणेश राम सिन्हा अपने घर में छिपाकर रखा है की मुखबीर सूचना पर रेड कार्यवाही के लिए तत्काल थाना प्रभारी निरीक्षक जांगड़े द्वारा 02 टीम गठित कर दोनों जगह पहुंचकर विधिवत कार्यवाही करते आरोपी रूपेश कुमार सिन्हा पिता जगन उम्र 23 साल निवासी आटरा थाना अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के कब्जे से 70 पौवा देसी दारू संत्री महाराष्ट्र निर्मित कुल 12. 600 लीटर कीमती 4550/- एवं शराब परिवहन करने में प्रयुक्त मोटर साइकिल क्रमांक सीजी 08 एडी 5955 कीमती 25000/- जुमला कीमती 29550/- तथा दूसरे प्रकरण में आरोपी गणेशराम सिन्हा पिता स्वर्गीय चमरू राम सिन्हा उम्र 65 साल निवासी आगरा थाना अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के कब्जे से एक लाल सफेद रंग के थैला में छुपा कर रखे 45 पव्वा देसी दारू संत्री महाराष्ट्र निर्मित कुल मात्रा 8.100 लीटर कीमती 2925/- जप्त किया गया दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया दोनों आरोपियों को माननीय सीजेएम न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। आम रास्तो एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 20 लोगों के खिलाफ की गयी कार्यवाही
अभियान के तहत चौकी प्रभारी चिखली श्री शक्ति सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर चौकी चिखली क्षेत्रांगर्तत सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर वाद विवाद की स्थिति पैदा करने वालो 16 आरोपीगण 01. सुरेश यादव पिता स्व. मोहन यादव उम्र 26 साल, 02. भूपेन्द्र रजक पिता गणेश रजक उम्र 35 साल, 03. गिरधारी सिन्हा पिता गणपत सिन्हा उम्र 32 साल, 04. राजीव निषाद पिता टीकम निषाद उम्र 35 साल, सभी निवासी चिखली वार्ड नं. 05 केवटपारा राजनांदगांव, 05. महेन्द्र कुमार साहू पिता कार्तिक राम साहू उम्र 24 साल निवासी ग्राम गठूला पुलिस चौकी चिखली राजनांदगांव, 06. भरत साहू पिता रामचरण साहू उम्र 55 साल निवासी गंजमंडी चौक के पास बसंतपुर राजनांदगांव, 07. नीलकण्ठ साहू पिता स्व. राजू राम साहू उम्र 42 साल निवासी ग्राम पदुमतरा थाना ठेलकाडीह राजनांदगांव, 08. मेहत्तरू साहू पिता स्व. जीवराखन साहू उम्र 25 साल, 09. रोहित कुमार सिन्हा पिता सुरेश कुमार सिन्हा उम्र 20 साल दोनों निवासी ग्राम मोहबा पुलिस चौकी चिखली राजनांदगांव, 10. लखनलाल ठाकूर पिता झाडू राम उम्र 41 साल निवासी ग्राम मनकी, मोहारा राजनांदगांव,
11. राम लखन खरे पिता बिसौहा खरे उम्र 40 साल निवासी ग्राम छछानपहरी राजनांदगांव, 12. बिहारी सिन्हा पिता अनुजराम सिन्हा उम्र 40 साल निवासी ग्राम बोरी पुलिस चौकी चिखली राजनांदगांव, 13. लुकाराम निर्मलकर पिता गोवर्धन निर्मलकर उम्र 42 साल निवासी ग्राम गठूला पुलिस चौकी चिखली राजनांदगांव, 14. राम देवांगन पिता चंद्रेश उम्र 23 साल, 15. लोकश सेन पिता स्व. खेमचंद सेन उम्र 26 साल, 16. मनोज सिन्हा पिता अर्जुन सिन्हा उम्र 31 साल सभीं निवासी शंकरपुर राजनांदगांव, 17. संदीप कुमार पिता सुनील ऋषि उम्र 28 साल निवासी शांतिनगर राजनांदगांव, 18. परमा तिवारी पिता स्व. शिवप्रसाद तिवारी उम्र 26 साल, 19. विशाल यादव पिता भागवत यादव उम्र 21 साल दोनों निवासी शिवनगर ढाबा रोड राजनांदगांव, 20. मुरली लाल दहवेले पिता स्व. हेमु दहवेले उम्र 32 साल निवासी गौरीनगर राजनांदगांव को आम रोड, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते पकडा गया आरोपीगण के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी शक्ति सिंह, एवं समस्त स्टाफ पुलिस चौकी चिखली का सराहनीय योगदान रहा है।