दोबारा दुकान पाने के लिए नोटिस के 7 दिनों के भीतर जमा करना होगा राशि, अन्यथा आबंटन पूर्ण रूप से हो जाएगा निरस्त
भिलाईनगर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दीनदयाल पुरम खुर्सीपार में आबंटित 28 दुकानों का किराया एवं समेकित कर की राशि जमा नहीं करने के कारण परियोजना अधिकारी जिला चयन समिति के द्वारा 1 फरवरी 2021 को दुकानों की आबंटन निरस्त कर दी गई है। निरस्त किए गए दुकानों के आबंटन के हितग्राहियों को एक मौका और देते हुए परियोजना अधिकारी जिला चयन समिति द्वारा आबंटिती को एक बार फिर से मौका शेष बकाया राशि जमा करने का दिया जा रहा है।
जिसके आधार पर आबंटित दुकान का किराया एवं समेकित कर की राशि जमा करने हेतु 28 हितग्राहियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचना पत्र जारी कर समस्त 28 हितग्राहियों को व्यक्तिगत नोटिस तामिल किया गया है। जिसमें पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर नगर निगम के मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 आवास गुमटी शाखा में स्वयं उपस्थित होकर शेष राशि जमा करने हेतु निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निर्देशित किया है। शेष राशि जमा नहीं करने पर दुकान निरस्तीकरण की कार्यवाही को यथावत रखते हुए नियमानुसार पात्र हितग्राही जिनके द्वारा आबंटन हेतु आवेदन पत्र दिया गया है को आबंटन की अग्रिम कार्यवाही किया जाएगा।
निर्धारित तिथि के पश्चात दावा आपत्ती प्रस्तुत करने पर मान्य भी नहीं होगा। निरस्त किए गए हितग्राहियों की सूची में अर्चना, ओमती, नूरजहां, दिनेश कुमार, सत्येंद्र कुमार, राजवती कुमारी, अनिल कुमार साहू, विवेक दास, शिव कुमार वर्मा, घनश्याम, चैन सिंह, विवेक सोनवानी, मनोज प्रताप सिंह, शाबिर खत्री, रवि कुमार सिंह, रमेश कनौजिया, मिथिलेश यादव, मोहन साहू, पुरुषोत्तम, अमनदीप सिंह, प्रियंका देवांगन, सरफराज अहमद, अलका थुलकर, वर्षा पार्थी, सुजाता शर्मा, वीरेंद्र कुमार बंजारे, श्याम सुंदर राव एवं मुकेश शामिल है। इन्हें दुकान का किराया एवं समेकित कर की राशि जमा करने अंतिम अवसर दिया जा रहा है।