सहारा इंडिया ने नहीं दी स्पर्धा में जीते गये करोड़ो की रकम, न्यायालय के आदेश पर सुब्रत राय सहित 10 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज

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भिलाईनगर। कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर शालिनी जैन के परिवार पर सहारा समूह के सुब्रत राय सहित समूह से जुड़े 10 लोगों के खिलाफ छल-कपट एवं षडय़ंत्र पूर्वक राशि हड़पने के आरोप में भादवि की धारा 420, 406, 409, 120-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश चालू कर दी है। आशीष नगर रिसाली निवासी शालिनी जैन को प्लेटिनम ड्रा, गोलडन ड्रा, डायमंड ड्रा प्रतियोगिता के नाम पर निकली राशि का भुगतान न करने के मामले में न्यायालय में दायर परिवाद पर से अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सुब्रत राय वगैरह के प्रकरण में अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.स. के परिवाद परिपत्र में प्रार्थिया शालिनी जैन पति विमल जैन, 51 साल, 457/70 सड़क नं. 21 वी आशीष नगर पश्चिम रिसाली जिलाई थाना नेवई जिला दुर्ग (छ.ग.) को सहारा द्वारा प्रतियोगिता में 2 कां ईनाम देने का अनावेदकों के द्वारा न देकर गुमराह कर धोखा दिया

अनावेदकगणों के खिलाफ धारा 420, 406, 409, 120-बी भा.द.स. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 327/2022 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सहारा इंडिया परिवार द्वारा अपने व्यवपार को बढ़ाने हेतु 2015 में प्लेटिनम ड्रा, गोलडन ड्रा, डायमंड ड्रा प्रतियोगिता आयोजन रखा गया जो केवल अभिकर्ताओ को देय थे सहारा इंडिया परिवार का प्रतियोगिता के माध्यम से आम जनता का अधिक से अधिक रकम इन्वेस्ट कराना था जिसमें क्वालीफाई करने वाले अभिकर्ताओं को मेरिट एंव ड्रा के आधार पर सहारा इंडिया परिवार द्वारा पुरुस्कार दिया जाना था। जिसमें प्रार्थीया द्वारा कठोर मेहनत कर योजनाओ का प्रचार प्रसार कर काफी लोगों का रकम निवेश करवाया था।

जिसमें प्रार्थीया ने प्लेटिनम ड्रा एंव गोल्ड ड्रा जीतने के तहत 2,01,51000 रू की राशि जीता गया जो सहारा इंडिया परिवार द्वारा नही दिया गया प्रार्थीया द्वारा कई बार बांड सर्टिफिकेट एंव रसीदों की मांग किया गया किंतु अनावेदकों द्वारा न देकर आज देगें कल देंगे टाल मटोल करते रहे। अंतत: आवेदिका के पुरस्कार की राशि का वाण्ड या सर्टिफिकेट प्रदान नहीं कर सभी अनावेदकगण ने एक राय होकर आवेदिका द्वारा जीती गई पुरस्कार की राशि को प्रदान ना कर छलकपट एवं षडय़ंत्र पूर्वक हडप कर लिया।


आरोपीगण का नाम– 01. सुव्रत सय सहारा (सहारा श्री प्रबंधक सवांतक/ चेयरमेन /सहाराइंडिया परिवार पता सहारा शहर गोमती नगर लखनउ (उ.प्र.) 02. ओमप्रकाश श्रीवास्तव उप प्रबंध सचांलक पता सहारा इंडिया भवन कपुरथता काम्प्लेक्स अलीगंज लखनउ (उ.प्र.) 03. अलख कुमार सिंह अधिशासी निदेशक पता सहारा इंडिया भवन 1 कपूरथता काम्प्लेक्स अलीगंज लखनउ (उ.प्र.) 4. कु. समरीन जैदी आ. नामालूम विभागाध्यक्ष सहाय्यन फोरम सहारा इंडिया परिवार पता सहारा शहर गोमती नगर लखनउ (उ.प्र.) 05- सुधीर कुमार श्रीवास्तव (तात्कालीन अध्यक्ष सहारा क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड सहारा इंडिया भवन 1 कपूस्थता काम्प्लेक्स अलीगंज लखनउ (उ.प्र.) 06. विनय श्रीवास्तव आ. नामालूम तत्कालीन एरिया मैनेजर सहारा इण्डिया पता जोनल आफिस, मेडिकल काम्पलेक्स के पास तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस काम्पलेक्स रायपुर (छ.ग.)

7. मनोज पाण्डेय, आ. नामालूम तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक सहारा इण्डिया पता- वाफना मंगलम के पास पुलगांव जेल रोड यस तृतीय तल, केनरा बैंक के ऊपर, पदमनाभपुर-दुर्ग (छ.ग.) 8. आलोक सुहाने, आ. नामालूम तत्कालीन सेक्टर / शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया पता चाफना मंगलम के पास पुलगांव जेल वायपास तृतीय तल, केनरा बैंक के ऊपर, पदमनाभपुर दुर्ग (छ.ग.) 9. जय प्रकाश सिंह आ. श्री के.पी. सिंह भिलाई रिसाली, तत्कालीन तिपिक सहारा इण्डिया पता वाफना मंगलम के पास पुलगांव जेल रोड बायपास तृतीय तल, केनरा बैंक के ऊपर, पदमनाभपुर दुर्ग (छ.ग.) 10. पप्पू यादव, आ. नामालूम तत्कालीन तिपिक सहारा इण्डिया पता वाफा मंगलम के पास, पुलगांव जेल रोड वायपास तृतीय तल, केनरा बैंक के ऊपर, पदमनाभपुर -दुर्ग (छ.ग.)।


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