स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के अंर्तगत किया गया कार्यवाही, 1900 रुपए लगाया गया जुर्माना, कानूनी प्रावधान की जानकारी देकर किया गया जागरूक

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कोरबा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवम पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 12 दुकानों में कार्यवाही की गई । 10 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर कुल राशि 1900/- रूपए का जुर्माना लगाया गया साथ ही 2 दुकानों में मामूली गड़बड़ी पाए जाने पर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।


मौके पर उपस्थित टीम द्वारा बताया गया कि कोटपा एक्ट-2003 के धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाया गया है इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दुकानदारों को समझाइश दिया गया कि कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही तम्बाकू उत्पादों का विक्रय करें । धूम्रपान एवम तम्बाकू सेवन से उत्पन्न दुष्प्रभावों के बारे में बताकर जागरुक किया गया ,साथ ही सभी दुकानों में पोस्टर चस्पा किया गया ।


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