शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महज 12 घंटे के अंदर थाना भोरमदेव पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के भीतर

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कबीरधाम। पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को महिला एवं बालक बालिकाओं से संबंधित अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण करने तथा जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध गांजा परिवहन पर पूर्णता अंकुश लगाने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में कबीरधाम जिले के थाना भोरमदेव में प्रार्थिया के द्वारा थाना आकर 23 मार्च 22 को रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आरोपी दीपक मोहले के द्वारा वर्ष 2020 से 2022 तक लगातार शादी का प्रलोभन देकर मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है, तथा 23 मार्च 22 को गंदी गंदी गाली गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया हैं, तथा शादी करने से इनकार कर रहा है की रिपोर्ट पर थाना भोरमदेव में अपराध क्रमांक 08/2022 धारा 376(2) (ढ) 294, 323, 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया

तथा तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से थाना प्रभारी के द्वारा अवगत कराया गया, जिस पर कबीरधाम पुलिस कप्तान डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक मूलचंद पाटले के द्वारा तत्काल टीम गठित कर आरोपी दीपक मोहले पिता शिव कुमार मोहल्ले उम्र 21 साल साकिन बिशनपुरा थाना बोड़ला को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी भोरमदेव निरीक्षक श्री मूलचंद पटले के कुशल नेतृत्व में थाना टीम से सहायक उप. निरीक्षक बीरबल वर्मा, प्रधान आरक्षक-400 वीरेंद्र ठाकुर, आरक्षक-195 अश्वनी नेताम, 677 सुनील पांडे, 169 जीतराम चंद्रवंशी, थाना अजाक से सहायक उप निरीक्षक श्रीमती ज्योति राकेश सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा।


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