कोरबा। चौकी राजगामार के अपराध क्रमांक 175/ 2022 धारा 306 भादवि मृतिका मधु कश्यप पति हीरालाल कश्यप उम्र 25 साल निवासी प्रेम नगर के द्वारा माह दिसंबर 2020 में अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर मौत हो गई थी जिसका शव जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया । जिसमें मृतिका मधु कश्यप के पिता मां एवं भाई के द्वारा अपने कथन में बताया कि मधु कश्यप का पति हीरालाल कश्यप के द्वारा द्वारा वर्ष 2011 में मधु कश्यप को भगा कर अपने साथ ले आया था तथा पत्नी बनाकर अपने साथ रखा हुआ था तथा शादी के बाद आरोपी का व्यवहार मृतिका के प्रति बदल गया तथा वर्ष 2020 में पैरा काटते वक्त मृतिका का उंगली पैरा काटने वाले मशीन से कट गया
तब मृतिका की मां रमाबाई अपने लड़का के साथ रजगामार आई तथा लड़की को अपने साथ अपने घर ग्राम मिस्दा थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा ले गई । जहां पर आरोपी फोन कर कहता था कि तुम वापस मत आना तुम आओगे तो तुम को जान से मार दूंगा कहकर उनको प्रताडि़त करता था। किसी अन्य लड़की से अवैध संबंध हो गया जिसके कारण आरोपी हीरालाल के द्वारा मृतिका को प्रताडि़त करता था बताये जाने पर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोज राम पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी राजगामार सुरेश कुमार जोगी को तत्काल आरोपी हीरालाल कश्यप पिता की ग्राम कश्यप उम्र 30 वर्ष निवासी प्रेम नगर राजगामार चौकी राजगामार थाना बाल्को जिला कोरबा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने का निर्देश देने पर आज दिनांक को आरोपी को आरोपी हीरालाल कस्यप पिता खिक राम 30 साल निवासी प्रेमनगर रजगामार को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।