भिलाईनगर 04 अप्रैल 2022:- करोड़ो का शातिर ठग गिरफ्तार पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को जयपुर राजस्थान से किया गिरफ्तार श्री राधेकृष्ण इंडस्ट्रीज कंपनी का करता था संचालन है। पुलिस के अनुसार मामले की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्याम सुंदर अग्रवाल पिता आनंद अग्रवाल 41 साल सा. प्लाट नंबर 149, 150,151 इंडस्ट्रीज एरिया हथखोज के द्वारा आरोपी महेश दीक्षित व भगवती शर्मा को 21.05.2020 से 04.01.2021 तक आयरन एवं स्टील जी आई वायर सप्लाई किया था जिसकी कुल राशि 12.34,05,722/- दो करोड़ चौतीस लाख पांच हजार सात सौ रुपये है जिसमें से आरोपियों द्वारा 1,98,16,199/ एक करोड़ अंदानवे लाख सोलह हजार एक सौ निन्यानचे रूपये का भुगतान कर बाकि शेष रकम 35,89,523/- का भुगतान नहीं किया तब प्रार्थी को पता चला कि आरोपियों द्वारा प्रार्थी का शेष रकम भुगतान करने की मंशा नहीं है यार्थी द्वारा माल को अनलोड नहीं किये जाने व उसे वापस करने के लिये कहा गया तो आरोपियों के द्वारा बोला कि ठीक है माल अनलोड हो गया है आप माल को वापस ले लिजिये। जब प्रार्थी द्वारा अपने माल को वापस लेन श्री राधे इंडस्ट्रीज पता 22 विजयवाड़ी पथ नंबर 07 सीकर रोड जयपुर राजस्थान गये तो आरोपियों के द्वारा जी आई बार के रूप में परिवर्तन कर अन्य व्यक्ति को बिक्री कर रकम को स्वयं रख लेने से आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ अमानत में ख्यानत कर धोखाधड़ी करने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा द्वारा उक्त अपराधों की समीक्षा उपरांत आरोपी महेश दीक्षित एवं भगवती शर्मा की कर गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया
, इस तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई विश्वास चन्द्राकर द्वारा तथ्यात्मक विवेचना पूर्व तकनिकी जानकारी एकत्र कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये मार्गदर्शन किया गया जिस पर थाना पुरानी निला से विशेष टीम गठीत कर आरोपी पतासाजी के लिये पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज से अनुमति मिलने से रवाना होकर जयपुर राजस्थान जाकर थाना मुरलीपुरा जयपुर पश्चिम से पुलिस स्टाप के सहयोग से आरोपी की स्युनत पर दबिस दिया गया, आरोपी सकुनत्त पर मिलने से याना मुरलीपुरा जयपुर पश्चिम लाया गया, घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ किया किया गया एवं मात, बिल प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया
जो आरोपी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया एवं आरोपी द्वारा घटना के संबंध में करने पर घटना कारित करना कबूल करने से 02.04.2022 के 13.00 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया जाकर आरोपी का विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट कैसेज ) जयपुर सहानगर से ट्राजिस्ट रिमाण्ड लेकर थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग लाया गया जाकर आरोपी के विरूद्ध न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है एवं फरार आरोपी भगवती शर्मा की पता तलाश किया जाता है। उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी मिलाई से उप निरी. एल. आर. ध्रुव प्र.आर. राकेश सिंह, आरक्षक संदीप सिंह, विजय सिंह, राजेश चन्द्रौल, सायबर टीम दुर्ग से प्र.आर. चन्द्रशेखर बंजीर, आर. विक्रांत यदु की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आरोपी : महेश दीक्षित पिता स्व. चौथमल शर्मा 55 साल 22 बिजयवाड़ी पथ नंबर 07 सिकर रोड जयपुर थाना मुरलीपुड़ा जयपुर (राजस्थान)