नाबालिग बालिका को विधिवत परिजनों को किया गया सुपुर्द
कबीरधाम। जिले के थाना पिपरिया में दिनांक-01.03.2022 को नाबालिक लड़की के परिजनों के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मेरी नाबालिग लड़की दिनांक-26/ 27.02.2022 की दरम्यानी रात्रि में घर से बिना बताये कहीं चली गई है, कि रिपोर्ट पर थाना पिपरिया में दिनांक 01.03.2022 को गुम इंसान पर से अपराध क्रमांक-103/22, धारा-363 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने से तत्काल जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना से अवगत कराया गया। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा उप. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका सिंह परिहार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पिपरिया निरीक्षक संतराम सोनी के द्वारा थाने में विशेष टीम गठित कर उक्त बालिका का पता तलाश किया जा रहा था साथ ही साइबर सेल टीम को उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था।
विवेचना के दौरान आरोपी एवं उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर आरोपी का दोस्त निवासी रबेली द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को वह पीडि़ता को आरोपी के साथ मिलकर उसके घर से मोटर सायकल में बैठाकर बिलासपुर बस स्टेण्ड में पीडि़ता व आरोपी को हैदराबाद जाने वाली बस में बिठाना व मोटर सायकल को अपनी दीदी के घर मुंगेली में छोड़कर बस से वापस आना एवं आरोपी के पिता को घटना के बारे में बताकर मोटर सायकल के बारे में बताना एवं आरोपी के पिता जी द्वारा अपने साला सेमरकोना निवासी के साथ मोटर सायकल को लाकर सेमरकोना में छिपाकर रखवा दिया, जिसे आरोपी का मामा गाड़ी के नम्बर प्लेट को निकालकर उपयोग कर रहा था एवं आरोपी के पिता द्वारा अपने साले को 10,000रू. देकर आरोपी बेटे को देने कहा गया जिससे वह अपना दैनिक खर्च करें, जिसे आरोपी के मामा के द्वारा आरोपी के दोस्त के बैंक खाता में डलवाया और जब पुलिस की पूछताछ बढ़ी तो आरोपी के मामा अपने भांजें आरोपी एवं पीडि़ता को हैदराबाद से आगरा अपने परिचित के ठेकेदार के पास भिजवा दिया, जिसका पुलिस टीम के द्वारा पतासाजी किया गया और पतासाजी दौरान आरोपी एवं पीडि़ता को आगरा (उत्तरप्रदेश) में होने की सूचना पर थाना प्रभारी पिपरिया के द्वारा पुलिस टीम गठित कर तत्काल आगरा (उत्तरप्रदेश ) भेजा गया।
उक्त टीम द्वारा आगरा जाकर पीडि़ता के ठहरने के सभी सम्भावित स्थानों में दबिश दी गई। दौरान दबिश के पीडि़ता को आगरा केन्द्र रेल्वे स्टेशन से बरामद किया गया। बरामदगी पश्चात् नाबालिक पीडि़ता ने अपने कथन में बतायी कि ग्राम रबेली के आरोपी द्वारा मुझे बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर पहले हैदराबाद ले गया फिर वहाँ से आगरा लाकर लगातार मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। विवेचना के दौरान नाबालिक आरोपी को सहयोग करने के आरोप में आरोपी के पिता, मामा व पीडि़ता को भगाने में सहयोग प्रदान करने के आरोप में आरोपी के दोस्त तथा नाबालिक आरोपी के विरुद्ध धारा-363, 366,376(2) (ढ), 366 ( क ), 34 भा.द.वि. 4,6, 17 पॉक्सो एक्ट के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना पिपरिया प्रभारी निरीक्षक श्री संतराम सोनी के कुशल नेतृत्व में सहायक उप. निरीक्षक महेश वर्मा, सुरेश जायसवाल तथा साइबर सेल प्रभारी सहायक उप.निरीक्षक श्री चंद्रकांत तिवारी का सराहनीय योगदान रहा।