डोंगरीपाली क्षेत्र की नाबालिग बालिका को महासमुंद का युवक भगा ले गया था तमिलनाडू …..बालिका को तमिलनाडू से वापस लाए थाना प्रभारी डोंगरीपाली…. नाबालिग बालिका को भगा ले जाने वाले आरोपी युवक पॉक्सो एक्ट में गया जेल….

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रायगढ़ । एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले, एसडीओपी सारंगढ़ प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी डोंगरीपाली निरीक्षक जितेन्द्र एसैया द्वारा थानाक्षेत्र से लापता हुई बालिका को कोयंबटूर तमिलनाडु से दस्तयाब कर लाया गया है, बालिका को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने वाले आरोपी युवक को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

जानकारी के अनुसार 05.02.2022 को थाना डोंगरीपाली क्षेत्र की महिला उसकी नाबालिग लड़की (17.7 साल) के 29/01/2022 को शाम करीब 16/00 बजे घर में बिना बताये कहीं चले जाने की मौखिक रिपोर्ट पर थाना डोंगरीपाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 06/2022 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

एसपी मीना द्वारा गुम नाबालिगों के पतासाजी में गंभीरता से जांच के दिये गये निर्देशों पर थाना प्रभारी डोंगरीपाली निरीक्षक जितेंद्र एसैया द्वारा लगातार बालिका के परिजनों, सहेलियों से पूछताछ कर संदेही एवं गुम बालिका पर सर्विलांस लगाकर रखा गया था, उपलब्ध संसाधनों की मदद से बालिका के तमिलनाडु में होने की जानकारी थाना प्रभारी को मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर अपनी टीम के साथ तमिलनाडू से बालिका को दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया है । बालिका द्वारा महिला पुलिस अधिकारी को दिए अपने बयान में चंद्रशेखर चौहान निवासी महासमुंद द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर रघुपति स्पेनर्स कोलारपट्टी थाना मंगलम जिला कोयंबटूर तमिलनाडु भगा ले गया था, जहां जबरन शारीरिक संबंध बताना बताई है ।

पीडि़ता के कथन, डॉक्टरी मुलाहिजा पश्चात प्रकरण में धारा 366, 376 IPC एवं 4,6 पोक्सो एक्ट की धारा बढ़ाते हुए आरोपी चंद्रशेखर चौहान पिता राजेंद्र चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी चारभाठा थाना सिहोड़ा जिला महासमुंद को नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के न्यायालय भेजा गया , जहां न्यायिक रिमांड स्वीकृत होने पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है


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