सूरजपुर। दिनांक 14.04.2022 को थाना प्रभारी रामानुजनगर को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सुरता से कुछ लोग कृषि योग्य पशुओं को क्रूरतापूर्वक मारते हुए दिगर राज्य झारखण्ड ले जाने निकले है जो कैलाशपुर पहुंचे है, जिसकी सूचना से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश अग्रवाल को अवगत कराए जाने पर उन्होंने तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर, एसडीओपी प्रेमनगर प्रकाश सोनी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम त्वरित कार्यवाही एवं सूचना तस्दीक हेतु ग्राम कैलाशपुर पहुंची जहां आरोपी समशाद खान पिता साजीद खान, मसुद आलम पिता सहिबुद्दीन, चांद मोहम्मद पिता कलाम मोहम्मद एवं एक विधि से संघर्षरत् बालक को 8 रास भैंस व 2 रास भैंसा को क्रूरतापूर्वक मारते हुए ले जाते रोकवाया गया जिनसें मवेशी के खरीदी-बिक्री-परिवहन के संबंध में दस्तावेज की मांग किए जाने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अपराध क्रमांक 92/22 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत कार्यवाही करते हुए 8 रास भैंस व 2 रास भैंसा कुल कीमत 2 लाख 4 हजार रूपये का जप्त कर चारों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रामानुजनगर विकेश तिवारी, एएसआई माधव सिंह, आरक्षक रामसागर साहू, विश्वजीत सिंह, रवि साहू, महेन्द्र सिंह, सैनिक सम्मत सिंह व नरेन्द्र साहू सक्रिय रहे।