लगातार शिकायत पर आयुक्त ने दिखाए तेवर, राशनकार्ड को बनाया आय का जरिया, सत्यापन कार्य करने वाला कर्मचारी निलंबित, दो को कारण बताओ नोटिस

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भिलाईनगर। नया राशनकार्ड बनाने के नाम पर हितग्राहियों से रूपए लेने वाले कर्मचारी धर्मरक्षक पाठक को निलंबित कर दिया गया। रिसाली नगर पालिक निगम के आयुक्त आशीष देवांगन ने सोमवार देर शाम आदेश जारी किया। उन्होंने बिना सूचना के कार्यालय से नदारद रहने वाले प्रभारी अधिकारी खाद्य व समय सीमा के भीतर कार्य का संपादन नहीं करने वाली महिला सहायक अधीक्षक को कारण बताओं नोटिस जारी किया है।
नए राशनकार्ड बनाने और राशनकार्ड में नामों का संसोधन करने के नाम पर रूपए मांगने की शिकायत लगातार मिलने पर आयुक्त आशीष देवांगन ने जांच प्रतिवेदन को आधार बनाते हुए निलंबन की कार्यवाही की। धर्मरक्षक पाठक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी है। वह प्राप्त आवेदन का सत्यापन कर राशनकार्ड शाखा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। शिकायत मिली थी कि सत्यापन कार्य के समय वह हितग्राहियों से यह कहकर रूपए ऐठ लेता था कि कार्ड जल्दी बनवा देगा। शिकायत जांच में आरोप प्रमाणित होने पर आयुक्त ने निलंबन कार्यवाही की।


अतिक्रमण को दे रहा था बढ़ावा
शिकायत में यह बात भी सामने आई थी कि निलंबित कर्मचारी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा था। रूपए लेकर वह अतिक्रमण करने लोगों को प्रोत्साहित कर रहा था। इसी तरह की लगातार शिकायत मिलने पर आयुक्त ने जांच आदेश दिए थे।
19 अप्रैल को किया था अगाह
राशनकार्ड समय पर नहीं बनाने और रूपए मांगने की शिकायत मिलने पर महापौर शशि सिन्हा व एमआईसी सद्स्य राजस्व विभाग कार्यालय पहुंचे थे। तब महापौर ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अगाह किया था कि वे ईमानदारी से कार्य करे। इसके बाद भी कर्मचारियों ने चेतावनी को हल्के में लिया।


गायब मिला, मोबाईल भी नहीं उठाया
आयुक्त आशीष देवांगन सोमवार को टंकी कार्यालय स्थित राजस्व विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रभारी खाद्य अधिकारी धनुष वर्मा गायब थे। सहायक राजस्व अधिकारी व आयुक्त मोबाईल पर चर्चा करने का प्रयास किया। फोन नहीं उठाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह निरीक्षण के दौरान स्पष्ट हुआ कि खाद्य लिपिक शालिनी गुरव निर्धारित समय सीमा में राशनकार्ड प्रकरणों का निराकरण नहीं कर रही है। सवाल जवाब में राशनकार्ड लंबित प्रकरणों की संख्या बताने में भी टाल मटोल करती रही। आयुक्त ने दोनो कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।


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