भिलाईनगर। संपदा न्यायालय अंतर्गत लोक परिसर अनाधिकृत कब्जेधारियों की बेदखली अधिनियम 1971 की धारा 5 की उपधारा 2 के प्रावधानों के तहत, प्रवर्तन विभाग, नगर सेवाये, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व पुलिस बल के मौजूदगी में आज 05 मई 2022 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्रीमती क्षमा यदु के निर्देशन एवं भारी पुलिस बल के सहयोग एवं सुरक्षा मे भिलाई इस्पात संयत्र के प्रवर्तन, भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा अवैध कब्जाधारियों का अवैध कब्ज़ा जेसीबी की सहायता से हटाया गया। इस कार्यवाही के आरम्भ होने के पूर्व ही कब्जाधारियों द्वारा स्वयं ही अपना समान हटाने लगे। कुछ कब्जेधारियों द्वारा राजनैतिक पहुँच का लाभ लेने की कोशिश की गई परंतु प्रबंधन द्वारा बेदखली की कार्यवाही जारी रखी।
सड़क पर दुकान लगाने के वजह से सैकड़ों संख्या में लोगों द्वारा भीड़ लगाकर यातायात व्ययस्था ठप कर दी जाती थी जिसकी शिकायत टाउनशिप वासियों द्वारा लगातार किया जा रहा था। कार्यवाही के दौरान ऐसे प्रबुद्धजनों के साथ ऑफिसर्स एसोसिएशन तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा भी इस कार्यवाही में सहयोग और समर्थन किया गया। प्रवर्तन विभाग के अनुसार सिविक सेन्टर एवं अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही जारी रहेगी जिसकी मांग स्थानीय नागरिक, बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी व विभिन सामाजिक संगंठनो द्वारा लंबे समय से कर रहे है। सृदृढ़ एवं स्वच्छ जिला तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर सेवायें विभाग द्वारा अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध सफलता पूर्वक कार्यवाही की जा रही है, जिस से टाउनशिप में कानून व्ययस्था और भी बेहतर हो गयी है।