राजनांदगाँव। थाना मोहला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसुटोला में पुत्र द्वारा पिता की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगाँव संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, अंबागढ़ चौकी अर्जुन कुर्रे के मार्ग दर्शन में विवेचना कार्यवाही किया गया। ग्राम परसुटोला निवासी मनोहर चनापे आये दिन शराब का सेवन कर अपने पुत्र एवं पत्नि को गंदी गंदी गालियां देता था। जिससे घर वाले परेशान थे। आय दिन अपने पुत्र ज्ञानिक चनापे से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करते रहता था। 03 मई 22 को मनोहर सिंह चनापे, अपने पुत्र ज्ञानिक चनापे के साथ दोपहर 2 बजे खाना खाने बैठे थे।
मनोहर सिंह शराब का सेवन कर, अपने पुत्र से वाद विवाद कर गालिया देने लगा एवं खाने को लात से मार दिया। जिससे उसका पुत्र ज्ञानिक चनापे गुस्सा होकर अपने पिता को हाथ मुक्का, लात धुसा एवं डड़ा से, सिर माथा व गले पर मारपीट कर हत्या कर दिया। जिस पर थाना मोहला के अपराध क्रमांक 65/2022 धारा 302 भादवि के आरोपी ज्ञानिक चनापे पिता मनोहर चनापे उम्र 24 साल निवासी ग्राम परसुटोला थाना मोहला जिला राजनांदगाँव (छ.ग.) को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक कमलेश बंजारे के नेतृत्व में सउनि ऋषभ ठाकुर, दिलीप धु्रर्वे प्र.आर. गौतम भुआर्य, आरक्षक पलेश्वर सिदार, हमिद यादव, भरत मंडावी, शत्रुघन कोवाची का विशेष योगदान रहा।