रायपुर/ प्रदेश के सभी जिलों में तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रमाण पत्र जारी कर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूलों के प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का सूचना बोर्ड लगाया जाएगा और 100 गज के दायरे में पीली पट्टी से चिन्हांकित किया जाएगा। तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में तम्बाकू उपयोग करने वालों को चिन्हांकित कर उन्हें तम्बाकू छोडऩे के लिए प्रेरित किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी स्कूलों को सिगरेट और तम्बाकू से मुक्त संस्था घोषित करने के लिए सभी संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को जारी दिशा-निर्देश अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाकर प्रदर्शित किया जाए। शैक्षणिक संस्थाओं को 100 गज के दायरे में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाना प्रतिबंधित है। इसका भी प्रदर्शन सूचना बोर्ड पर अनिवार्य रूप से किया जाए। इसके लिए 100 गज के दायरे में पीली पट्टी से चिन्हांकित किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी शैक्षणिक संस्थानों में किया जाए।
जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग से समन्वय करते हुए अधिनस्थ सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त बनाने और इस कार्य के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू उपयोग करने वाले को चिन्हांकित कर उन्हें तम्बाकू छोडऩे के लिए प्रेरित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर सभी जिलों में अधिक से अधिक तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को जिलाधीश, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।