BIG BREAKING : निलंबित आईपीएस G.P.SINGH को हाईकोर्ट से मिली जमानत. आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली राहत… 120 दिनो से थे जेल मे..

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बिलासपुर 12 मई 2022:- आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने पचास हज़ार के बाण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि जीपी सिंह राज्य के बाहर रहेंगे और सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में बुलाए जाने पर पेशी पर आना होगा.बता दें कि EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे.पिछले साल 1 जुलाई को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीमों ने आईपीएस जीपी सिंह के रायपुर-राजनांदगांव के अलावा ओडिशा स्थित ठिकानों पर छापा मारकर करीबन 5 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का खुलासा किया था.दस्तावेजों की जांच के बाद कई और संपत्तियों का पता चला. मामले में जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चंद रोज बाद 5 जुलाई को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था.बताया जा रहा है कि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल पाने के कारण जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था। जीपी सिंह गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद थे।आपको बता दें कि चार मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का आदेश दिया है। इस दौरान 9 मई को केस हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में लगा था। उन्होंने इस मामले को एप्रोपिएट बेंच में रखने के निर्देश दिए। 10 मई को जस्टिस दीपक तिवारी की बेंच में उनकी बेल पर नंबर नहीं आ पाया। ऐसे में अब केस की अंतिम सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि तय की गई है। EOW की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से जीपी सिंह जेल में है।


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