जांजगीर चांपा। राज्य शासन द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था बिना अनुमति के धरना, रैली, चक्काजाम, आंदोलन नही करना है जिसका कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया था। 06 मई 22 को मेन रोड मुलमुला में कुछ लोगो द्वारा एक व्यक्ति का शव को रखकर चक्काजाम किया गया था जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। 06 मई 22 को प्रार्थी इतवारी कश्यप उम्र 36 वर्ष साकिन चोरभट्टी ने थाना मुलमुला में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह ट्रक लेकर थाना मुलमुला के आगे पहुँचा था मेन रोड में कुछ लोग एक व्यक्ति के शव को रोड के बीच में रखकर चक्काजाम कर दिए थे जिससे बिलासपुर की तरफ़ सफर करने में रुकावट उत्पन्न हो रही थी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मुलमुला में चक्काजाम करने वाले आरोपी श्रीमती मंदाकिनी, श्रीमती मातरु, श्रीमती रजनी भैना, विजय बंदे, मुकेश बंदे, सूरज भैना, लोचन भैना, गोविंद भैना, खजरीहां, पिंटू भैना सभी निवासी ग्राम मुलमुला के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/22 धारा 147,341 भादवि. कायम किया गया। प्रकरण में थाना मुलमुला द्वारा 12 मई 22 को मामले के आरोपी श्रीमती मंदाकिनी ठाकुर, रजनी भैना, नंदनी उर्फ मात्रू, मुकेश भैना, सूरज भैना, शिवप्रसाद और नंदू भैना, गोविंद, श्रवण उर्फ कजरिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक वि.एन. भारद्वाज थाना प्रभारी मुलमुला एवम थाना मुलमुला स्टाफ का योगदान रहा।