कोरबा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 12 मई 2022 को प्रार्थीया ने चौकी उपस्थित आकर आरोपी चिरंजीवी वर्मा पिता स्व. रोशन लाल वर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम जलसो थाना तिल्दा जिला रायपुर हा.मु. फ्लैट हाऊसिंग बोर्ड कालोनी डिगापुर रामपुर तृतीय तल ब्लॉक 21/1 कोसाबाड़ी कोरबा द्वारा जून 2020 से अप्रैल 2022 तक शादी का झांसा देकर पीडि़ता के साथ शारीरिक संबंध बनाना तथा किसी अन्य लड़की के साथ शादी करने के संबंध में पीडिता द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश की है। जिस पर अपराध कमांक 453/2022 धारा 376 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
प्रकरण महिला संबंधी अपराध होने से वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु चौकी रामपुर के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए कायमी पश्चात् तत्काल टीम गठित कर प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू, के मार्ग दर्शन पर आरोपी की पता तलाश कर उसके सकूनत पर दबिश देकर गिरफ्तार किया जाकर वैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियो के निर्देशानुसार निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव, सउनि गजेन्द्र शर्मा, प्र.आर. 221 विजय कुरे, आरक्षक तौफिक खान, चन्द्रहास कश्यप की महत्वपूर्ण भूमिका रही।