जांजगीर चांपा। 22 अगस्त 2021 को प्रार्थी द्वारा थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने 4 वर्ष की नाबालिक बालिका के आरोपी धनंजय भारद्वाज बच्ची को घर मे अकेला पाकर सुनेपन का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। घटना में बारे में अपने पिता को जानकारी देने पर थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 367/2021 धारा 376(3), 376(2),(च) भादवि. 04, 06 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
11 मई 2022 को विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी धनंजय को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के द्वारा प्रकरण के विवेचक ओमप्रकाश कुर्रे उप निरीक्षक थाना प्रभारी पामगढ़ को उत्साहवर्धन हेतु 500 रू. नकद ईनाम से पुरूस्कृत किया गया है।