जांजगीर चांपा। राज्य शासन द्वारा पूर्व में आदेश जारी किया गया था बिना अनुमति के धरना, रैली, चक्काजाम, आंदोलन नही करना है जिसका कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया था। 07 मई 22 की दोपहर को नेशनल हाईवे 49 ग्राम तिलई उत्तम फ़ूड इंडस्ट्रीज के पास कुछ लोगो द्वारा इंडस्ट्री में घायल कर्मचारी के मुआवजा की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया था जिससे आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। सरपंच ओमप्रकाश यादव के नेतृत्व में कुछ लोग चक्काजाम कर दिए थे जिससे नेशनल हाईवे आवागमन बाधित हो रहा था जिसमें अपराध धारा सदर का पाए जाने से थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नेशनल हाईवे में चक्काजाम करने वाले आरोपी गजेंद्र कुमार सा. तिलई, देवराज, लव कुमार, राजकुमार, सुखसागर उर्फ सागर, कांति बाई उर्फ कुंती, रानी, संतोष सभी निवासी तिलई थाना जांजगीर एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 309/22 धारा 147,341 भादवि. कायम किया गया। प्रकरण में थाना जांजगीर द्वारा 19 मई 22 को मामले के नामजद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उमेश साहू एवम थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।