जांजगीर चांपा 30 मई 2022:- जांजगीर चाम्पा पुलिस ने किया 104 मोबाइल रिकवर, मोबाइल पाकर आम लोगो के चेहरे में आयी चमक, कीमत लगभग 18 लाख रुपये। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जांजगीर में आम नागरिकों के गुम हुए विभिन्न कंपनी के एंड्रॉइड मोबाइल फोन का वितरण किया गया जिले के आम नागरिकों द्वारा अपनी एंड्रॉइड फोन गुम होने की सूचना थानों में दिया गया था, जिसे सायबर सेल भेजकर खोजबीन किया जा रहा था जिले में आम नागरिकों के मोबाइल गुम की सूचना पर सायबर सेल द्वारा कुल 104 एंड्रॉइड मोबाइल सेट बरामद किया गया।अभियान के तहत जिले के अलावा रायपुर, दुर्ग-भिलाई,राजनांदगांव, बेमेतरा तथा अन्य स्थानों से गुम मोबाइलो को बरामद किया गया।बरामद 104 विभिन्न कंपनियों के मोबाइलों की कीमत करीबन 18 लाख रुपये है। सायबर सेल द्वारा जिले में गुम हुए मोबाइल की सूचना को सभी थाना/चौकी से एकत्र कर बरामद करने का अभियान चलाया गया।आम नागरिकों को अपने मोबाइल फ़ोन मिलने की कोई उम्मीद नही थी लेकिन सायबर सेल की तकनीकी सहायता से बरामद कर वापस करने से जांजगीर पुलिस को धन्यवाद ज्ञापित किये है। आम नागरिकों से अपील है की अपने मोबाइल को सम्हाल कर रखे यदि गुम या चोरी होती है तो तत्काल दस्तावेज के साथ थाना जाकर सूचना देवे। ज्यादातर मोबाइल हाट बाजार, मेला, मंढई में गुम होते है ऐसे जगहों पर अपने मोबाइल का उपयोग ध्यान से करे।साथ ही यदि किसी व्यक्ति को रास्ते मे कोई मोबाइल गिरा हुआ मिले तो उसे तत्काल नजदीकी थाने में जमा करे और अच्छे नागरिक होने का परिचय दे। कोई दुकानदार बिना बिल दिये जिसमे imei न लिखा हो उसे कतई न खरीदे हो सकता है वो मोबाइल चोरी का हो या किसी अन्य घटना में उपयोग किया गया हो, यदि इस तरह के कृत्य में शामिल होना पाये जाने से कड़ी कार्यवाही किया जाता है।
कन्हाईबंद रेल्वे साईडिंग से चोरी हुये ट्रेलर को राजनांदगांव से किया गया जप्त, ट्रेलर की अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रूपये, चौकी नैला पुलिस की कार्यवाही
चौकी नैला में आरोपी के विरूद्ध अप. 346/22 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध प्रकरण के फरार आरोपी की पता तलाश जारी 27.05.2022 को चालक लक्ष्मीप्रसाद रजक उम्र 45 वर्ष निवासी बनारी नेे चौकी नैला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 21.05.22 को ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 ए.आर. 7277 को महाबीर कोलवासरी साईडिंग कन्हाईबंद बाहर पार्किंग में खड़ी कर चाबी एवं पर्ची सुपरवाईजर को देकर छुट्टी पर चला गया था। 26.05.2022 को सबेरे दूसरे ड्रायवर ने आकर देखा तो गाड़ी निर्धारित स्थान पर खड़ी नहीं होने से अपने सुपरवाईजर को बताया एवं गाड़ी के संबंध में चालक को सूचना देने पर आकर देखा तो गाड़ी नहीं थी। आसपास तलाश करने पर गाड़ी नहीं मिली। प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी नैला थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक अप. 346/22 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर अज्ञात आरोपी एवं ट्रेलर के संबंध में पता तलाश की जा रही थी। प्रकरण के आरोपी एवं चोरी हुये ट्रेलर के संबंध में विशेष टीम बनाकर पता तलाश की जा रही थी। मुखबीर की सूचना पर पुलिस पार्टी को राजनांदगांव रवाना किया गया जहाॅ से उक्त ट्रेलर को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई।
आरोपी गिरफ्तारी की डर से ट्रेलर को छोड़कर भाग गया । आरोपी द्वारा ट्रेलर के नंबर प्लेट के ऊपर किसी अन्य वाहन का नंबर प्लेट सीजी 15 ए.सी. 4645 लगाकर चला रहा था जिसे वह बेचने का प्रयास कर रहा था। ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 ए.आर. 7277 को राजनांदगांव से जप्त कर चौकी नैला लाया गया। जप्त ट्रेलर की अनुमानित कीमत लगभग 18,00,000 रुपये है। प्रकरण में फरार अज्ञात आरोपी की पता तलाश की जा रही है। उक्त कार्यवाही में चैकी प्रभारी नैला उनि. वाय.एन.शर्मा, प्र.आर. राजकुमार चन्द्रा, आर. भूषण राठौर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में महिला विरुद्ध अपराध एवं विवेचना के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन
कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामखिलावन रिगरी, विशेष सत्र न्यायाधीश जांजगीर, अध्यक्षता श्री विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक एवं विशिष्ट अतिथि श्री गितेश कौशिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजन किया गया।
रामखिलावन रिगरी, विशेष सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में लैंगिक अपराध बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के लागू करने का मुख्य उद्देश्य बालक/बालिकाओं जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसकी निजता के अधिकारों का संरक्षण करना, अधिनियम के काफी समय से लागू होने के पश्चात् भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होना तथा भविष्य में इस अधिनियम को लागू करने वाली संस्थायें जैसे पुलिस,न्यायालय को बच्चों की शिकायत प्राप्त होने के बाद से न्यायालय निर्णय आते तक अनुसंधान एवं ट्रायल के हर स्तर पर बच्चे के निजता एवं पहचान को सुनिश्चत करना साथ ही विवेचना में होने वाली .त्रुटियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करते हुए समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा बताये गये विवेचना संबंधी जानकारियाॅ शब्दशः पालन कर त्रुटि रहित विवेचना करने की हिदायत दी गई।
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गितेश कौशिक द्वारा महिलाओं के लैंगिक प्रकरणों में विशेष जरूरत मंद पीडितों को अंतरिम राहत क्षतिपूर्ती हेतु त्वरित कार्यवाही करने एवं उसकी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई।
सुरेश साहू जिला अभियोजन अधिकारी एवं बालकृष्ण मिश्रा अपर लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई।
श्री राजेन्द्र कश्यप महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं श्रीमती अनुपमा कंवर संरक्षण अधिकार महिला एवं बाल विकास ने घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनियम के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई तथा घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सीधे महिला एवं बाल विकास विभाग भेजने की राय दी दिये।
श्रीमती नम्रता पटेल, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति जांजगीर ने लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए मित्रता, ममतापूर्ण व्यवहार करने की राय दी गई।
श्री सुरेश जायसवाल सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ने विधि विरूद्ध बालकों के किशोर न्याय अधिनियम के तहत् प्राप्त अधिकारों, प्रावधानों की जानकारी देते हुए केवल जघन्य अपराध कारित करने पर ही उनके विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही किये जाने की सलाह दिये।
सुश्री एच.निशा खान केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टाप सेंटर जांजगीर द्वारा कई मामलों में सखी वन सेंटर को काम करने के लिए पुलिस की सहायता की आवश्यकता होती है। सखी वन सेंटर को काम करने के लिए जब पुलिस की जरूरत हो तो पुलिस विभाग से समुचित सहयोग मिलने के संबंध में अपनी राय प्रकट किये।
कार्यक्रम के समापन के अवसर पर श्रीमती पद्मश्री तंवर, अनु.अधि.पुलिस चांपा द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित कर आभार व्यक्त किया गया।
कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती पद्मश्री तंवर, अनु.अधि.पुलिस चांपा एवं निरीक्षक सुनीता नाग म.वि.अ.अ.सेल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिले के सभी थाना/चैकियों से आये अधिकारी/महिला कर्मचारीगण उपस्थित
अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही
अपराध क्र 129/2022 धारा 34 (02) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध 29.05.22 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, थाना मालखरौदा की कार्यवाही
29.05.2022 को मुखबीर से सूचना मिली कि सूरज भारद्वाज निवासी देवरघटा चौकी फगुरम अपने मोटर सायकल क्र CG11AF5950 हिरो स्पलेंडर प्लस में देशी प्लेन शराब बिक्री करने जाने वाला है
मुखबीर सूचना पर ग्राम सिंघरा तरफ से एक मो. सा. चालक पीछे में बैग लेकर आते दिखने एवं संदेह होने पर घेराबंदी कर पकड़ा गया
आरोपी के कब्जे से बैग में रखे 47 पाव देशी प्लेन शराब कुल 7 लीटर 560 मिली लीटर शराब कीमती 3360/- रुपये को जप्त किया गया आरोपी सूरज भारद्वाज उम्र 34 वर्ष निवासी देवरघटा, चौकी फगुरम, थाना डभरा, के विरुद्ध अपराध क्रमांक 129/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया आरोपी के द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने पर 29.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना निरीक्षक प्रवीण राजपूत, सउनि जे के वर्मा, आरक्षक डमरू गबेल एवं सूरज सिदार की सराहनीय भूमिका ।आरोपी 15 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ किया गया गिरफ्तार, थाना जैजैपुर की कार्यवाही
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र 90/2022 धारा 34 (02) पंजीबद्ध 29.05.2022 को मुखबीर से सूचना मिली कि जगदीश भारद्वाज निवासी तुषार अपने घर में महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा हैजिस पर आरोपी के घर मे दबिश देने पर जगदीश भारद्वाज निवासी तुषार,थाना जैजैपुर के घर 15 लीटर कच्ची महुआ शराब बिक्री करने के लिए रखा था जिस पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 90/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया आरोपी के द्वारा द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से 29.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मेंरभेजा गया। उक्त मामले में उनि गोपाल सतपथी, सउनि जयराम सिदार, आरक्षक सुरेश कुर्रे, संजय सोनवानी, प्रह्लाद सोनवानी, कामता मार्चे, कंचन सिदार की सराहनीय भूमिका रही।