मकान बनते ही रचाया विवाह, खुद का मकान बनाने का सपना हुआ पूरा, मोर जमीन मोर मकान के बेहद कारगर योजना से मिला लाभ, निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने बीएलसी योजना का किया निरीक्षण खुद का आवास बनाना चाह रहे हैं, और चाहिए छूट तो कर सकते हैं आवेदन

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भिलाईनगर। आयुक्त के कुरूद क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान आवास योजना का लाभ मिले हुए हितग्राही साहू दंपत्ति से आयुक्त ने चर्चा की, उन्होंने बताया कि मकान का सपना सभी का होता है, पहले शादी करने का कोई भी अवधारणा नहीं था परंतु घर बनने की प्रतीक्षा अवश्य थी जैसे ही घर बन गया वैसे ही विवाह का मन विचार में आया और घर बनते ही 1 माह में विवाह नए घर में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर जमीन मोर मकान के तहत लोगों को मकान बनाने का लाभ मिल रहा है। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर सब्सिडी मिलने और नि:शुल्क भवन अनुज्ञा के प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मिलने से मकान निर्माण में काफी राहत हितग्राहियों को मिल रही है। नगर पालिक निगम भिलाई के कुरूद क्षेत्र में आज निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने मोर जमीन मोर मकान के तहत निर्मित, निर्माणाधीन मकानों का निरीक्षण किया, उन्होंने निर्देश दिए कि जिन आवासों की स्वीकृति मिल चुकी है उन्हें शीघ्र ही प्रारंभ करावे वही निर्माणाधीन एवं निर्मित मकानों की भी उन्होंने जानकारी ली।

इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रभारी अधिकारी विनीता वर्मा एवं उप अभियंता दीपक मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि मोर जमीन मोर मकान के तहत 1376 मकान निर्माणाधीन है और 2841 मकान पूर्ण हो चुके हैं। मोर जमीन मोर मकान के तहत अगर किसी को अपना खुद का पक्का मकान बनाना हो तो जोन क्रमांक 3 मदर टैरेसा नगर जोन कार्यालय के प्रथम तल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, महापौर नीरज पाल ने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। आवेदक की पात्रता की अगर बात करें तो आवेदक का जीवित पट्टा या भूस्वामी संबंधित दस्तावेज होना आवश्यक है। मोर जमीन मोर मकान के तहत आवेदन करने के उपरांत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सुडा को प्रेषित किया जाता है वहां से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत आवेदक को सूचित कर मकान निर्माण प्रारंभ करने हेतु निशुल्क भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र दिया जाता है।

अगर सब्सिडी की बात करें तो शासन से 2.28 लाख रुपए अंशदान हितग्राही को मकान निर्माण के लिए मिलता है वही 86 हजार रुपए हितग्राही को स्वयं का अंशदान देना होता है। नीव बनाने पर प्रथम किस्त की राशि, छज्जा स्तर पर द्वितीय किस्त की राशि और छत ढलाई पर तृतीय किस्त की राशि तथा मकान पूर्ण होने पर चतुर्थ किस्त की राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में दी जाती है। शासन से 5972 आवास स्वीकृत किए गए हैं जिसके अधीन मोर जमीन मोर मकान के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित पात्रता के आधार पर 1117 आवास और प्रारंभ किए जाने हैं।


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