BIG BREAKING : होटल में गेस्ट परिवार के नाबालिग ने किया हाउस कीपर महिला का बलात्कार… छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का रहने वाला आरोपी है महज 15 साल का.. देहरादून जिले के राजपुर स्थित हयात रेजीडेंसी होटल का है मामला

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देहरादून 19 जून 2022:- राजधानी के मसूरी रोड स्थित एक पांच सितारा होटल में हाउसकीपिंग महिला स्टाफ से बाथरूम में दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप होटल में परिवार के साथ ठहरे नाबालिक पर लगे है, मेडिकल में पुष्टि होने के उपरांत आरोपी को पुलिस ने अपने संरक्षण में ले लिया है उसे शनिवार को जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया गया।पुलिस के अनुसार, राजपुर क्षेत्र के फाइव स्टार होटल हयात में एक महिला हाउसकीपिंग का काम करती है। शुक्रवार सुबह नौ बजे महिला ने अपना मोबाइल लेडीज बाथरूम में चार्जिंग पर लगाया था। इसी दौरान एक लड़का वहां आया और महिला को हाय कहा। महिला ने इस पर कहा कि कुछ चाहिए तो रिसेप्शन पर बात करें।होटल में गेस्ट परिवार के 15 साल के लड़के ने कर दिया हाउस कीपर का रेप राजपुर के हयात रेजीडेन्सी होटल में कांड15 साल का लड़का परिवार के साथ कोरिया छत्तीसगढ़ से देहरादून घूमने आया। होटल के फीमेल वॉशरूम में घुसकर अंदर बैठी लेडी हाउसकीपर लड़की का रेप कर दिया। महिला की शिकायत पर राजपुर पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत मे लेकर लिया वारदात 17 जून शुक्रवार की बताया जाता है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी छत्तीसगढ़ के एक संपन्न परिवार से है और निर्माण व्यवसाय में रुचि रखता है। देहरादून में अपने पति के साथ रहने वाली महिला ने कहा कि उसके साथ एक शौचालय के अंदर बलात्कार किया गया और बाद में लड़के के पिता ने “मामले को दफनाने” के लिए पैसे की पेशकश की। हालांकि, उसने पुलिस को मामले की सूचना देने पर जोर दिया। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लड़के को पकड़ लिया गया है।होटल हयात रेजीडेंसी राजपुर में हाउस कीपिंग का काम करने वाली पश्चिम बंगाल की युवती से रेप का मामला सामने आया है। युवती ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी की उम्र सिर्फ 15 वर्ष बताई गई है, उस पर आरोप है कि लेडीज टॉयलेट में घुसकर अंदर से गेट बंद कर लिया और हाउस कीपर महिला के साथ रेप करने के बाद अपने कमरे में जाकर छिप गया। हाउसकीपर महिला ने होटल मैनेजमेंट को बताया और लड़के को ढूंढ कर पहचान लिया। पुलिस बुला ली गई।महिला ने राजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत में लिखा है कि वह राजपुर थाना इलाके में स्थित होटल हयात रेजीडेन्सी में हाउस कीपिंग का काम करती है। शुक्रवार सुबह लगभग 9.30 बजे फीमेल वॉश रूम में अपना फोन चार्ज पर लगा रही थी। अचानक एक लड़का अन्दर आया और हॉय हेलो कहकर बात करने लगा। जब उसे टोका की ये फीमेल वॉश रूम है तुम यहां क्यों आए हो और हम गेस्ट से बात नहीं करते हैं, तो उसने वॉश रूम का दरवाजा अंउदर से बन्द किया और जबरदस्ती बलात्कार किया। महिला का कहना | है कि वह बहुत चिल्लायी परन्तु दरवाजा बन्द।होटल में यह हैरान करने वाली घटना

आवाज बाहर नहीं गई। फिर वह लड़का वहां से भाग गया। महिला टॉयलेट से बाहर निकली और होटल के अन्य स्टॉफ को यह घटना बताई। होटल में ठहरे हुए गेस्ट के रूम चेक किए गए तो छत्तीसगढ़ से आए एक परिवार के साथ वह कमरे में मिला। पुलिस को कॉल कर बुला लिया गया। राजपुर थाना पुलिस ने वेस्ट बंगाल कर रहने वाली हाउस कीपर लेडी की एफआईआर दर्ज कर आरोपी लड़के को पकड़ लिया। उसकी उम्र को लेकर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच क जा रही है। लड़का परिवार के साथ कोरिया, छत्तीसगढ़ से देहरादून घूमने आया था। उसे कस्टडी में लिया मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर शशि पुरोहित के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे की है. “शिकायत के अनुसार, महिला महिला वॉशरूम के अंदर थी और लड़के के अंदर जाने पर अपना मोबाइल फोन चार्ज कर रही थी। जब उसने उसे बताया कि वह महिला वॉशरूम में नहीं हो सकता, तो लड़के ने दरवाजा बंद कर दिया, उसके साथ बलात्कार किया और चला गया। दरवाजा बंद था, किसी ने महिला की मदद के लिए चीख-पुकार नहीं सुनी। फिर वह किसी तरह होटल मैनेजर के ऑफिस पहुंची और घटना की जानकारी दी। पुरोहित ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लड़के को पकड़ लिया. उन्होंने कहा, “एक मेडिकल जांच से साबित हो गया है कि महिला के साथ बलात्कार किया गया था।” इस बीच, जांच की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि लड़के ने इस कृत्य को कबूल कर लिया है। अधिकारी ने कहा, “लड़का पूछताछ के दौरान लगातार रोता रहा और कहा कि उसने गलती की है, जिसका उसे अब पछतावा है।” लड़के को शनिवार दोपहर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे देहरादून के एक किशोर सुधार केंद्र में भेज दिया गया। (यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसकी गोपनीयता की रक्षा के लिए पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है)


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