भिलाई नगर 13 जुलाई 2022:- इस्पात नगरी मे विधायक देवेन्द्र यादव व भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के मध्य कुछ अच्छा नही चल रहा है रविवार को खुर्सीपार मे देवांगन समाज के भवन के लिए जिस जगह पर विधायक ने भूमिपूजन किया मंगलवार को बीएसपी की टीम ने जगह पर पहुंचकर जमीन को गैर कानूनी करार बताते हुए बीएसपी प्रबंधन का बोर्ड लगाकर भिलाई विधायक को खुलेआम चुनौती दे डाली ।बीएसपी प्रबंधन ने पहली बार नही अतिक्रमण हटाने के दौरान भी सिविक सेन्टर मे विधायक की तमाम कोशिश के बावजूद सिविक सेंटर मे अतिक्रमण हटाकर विधायक की बातो को खुलेआम नजरअंदाज कर दिया तीन दिन पहले 10 जुलाई को भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने खुर्सीपार के बार्ड 42 गौतम नगर में मां परमेश्वरी राजीव नगर इकाई देवांगन समाज के भवन निर्माण का भूमिपूजन किया। मंगलवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने वहां पर उक्त जमीन अपने स्वामित्व में होने और यहां किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग को गैर कानूनी करार देना वाला सूचना बोर्ड लगा दिया। 5 लाख का यह भवन विधायक यादव अपनी निधि से बनवा रहे हैं।मंगलवार को बीएसपी के इन्फोर्समेंट विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जहां पर विधायक ने भवन निर्माण का भूमिपूजन किया था, इन्फोर्समेंट विभाग ने ठीक उसी जगह पर एक चेतावनी बोर्ड लगा दिया। प्रबंधन ने निर्माण के लिए प्रस्तावित 2 हजार वर्गफुट जमीन को अपने अधीन है।यह बताते हुए यहां किसी भी प्रकार के निर्माण या उपयोग को गैर कानूनी बताया है। इन्फोर्समेंट विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भूमि पूजन संबंधी खबरें मीडिया में आने पर उन्हें अपनी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण की जानकारी मिली।भिलाई इस्पात संयंत्र प्रशासन का पक्ष
खुर्सीपारा के जोन-1,गौतम नगर के पास पुराना बी एस पी खुर्सीपारा अस्पताल एवं पानी टंकी के समीप बी एस पी की 2000वर्ग फिट की भूमि पर भिलाई के जन प्रतिनिधियों के उपस्थिति में 10/07/2022को देवांगन समाज के सामाजिक भवन के लिए भूमि पूजन किया गया था। विदित हो कि उक्त भूमि बी एस पी प्रबंधन के अ।धिपत्य की भूमि है जिसके लिए ना तो निगम प्रशासन ना ही राज्य शासन ने भिलाई इस्पात संयंत्र से देवांगन समाज के भवन हेतू किसी भी प्रकार का भूमि आबाँटन या अनापति हेतू आवेदन या सूचना दी गई. स्थानीय अख़बार मे प्रकाशित समाचार के आधार पर नगर सेवा विभाग त्वरित हरकत मे आकर स्थल निरीक्षण कर उच्च प्रबंधन के संज्ञान मे ला कर उक्त स्थल पर प्रवर्तन विभाग, भूमि विभाग व जनरल सेक्शन, नगर सेवाये, भिलाई इस्पात संयंत्र इस आशय का बोर्ड लगाया गया है कि उक्त भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधीन है, यहां पर किसी भी प्रकार का निर्माण या उपयोग गैर कानूनी है।