नाबालिग किशोरी के हत्यारे को गिरफ्तार करने में थाना शिवरीनारायण पुलिस को मिली सफलता….आरोपी को पूर्व में भी छेड़छाड़ के आरोप में किया जा चुका है गिरफ्तार

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भिलाई नगर 24 जुलाई 2022:- नाबालिग किशोरी के हत्यारे को गिरफ्तार करने में थाना शिवरीनारायण पुलिस को मिली सफलता….आरोपी को पूर्व में भी छेड़छाड़ के आरोप में किया जा चुका है गिरफ्तार आरोपी की पतासाजी हेतु श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं श्री बी.एस. खुण्टिया, अनु.अधि.पुलिस चंद्रपुर डभरा के नेतृत्व में किया गया था विशेष टीम का गठन आरोपी को गिरफ्तार कर 22 जुलाई को भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 376, 302,201 भादवि 04 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध आरोपी को पूर्व में भी छेड़छाड़ के आरोप में किया जा चुका है गिरफ्तार।

थाना शिवरीनारायण क्षेत्रांतर्गत ग्राम तिवारीपारा खरौद निवासी मानसिंह सारथी 35 वर्ष द्वारा 30 जून 2022 को थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री 29.06.2022 के शाम बिस्किट लेने गई थी जो शाम तक घर वापस नही आने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

14 जुलाई को प्रार्थी ने थाना शिवरीनारायण आकर बताया कि इसकी नाबालिक पुत्री का कंकाल तिवारीपारा खरौद स्थित जोरवा तालाब के किनारे बेसरम झाड़ में पड़ा हुआ है जिस पर मर्ग क्रमांक 41/2022 धारा 174 जा.फौ. कायम किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं बी.एस. खुण्टिया, अनु.अधि.पुलिस चंद्रपुर डभरा के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु विेशेष टीम का गठन किया गया था। विवेचना के दौरान मृतिका के परिजनों व अन्य गवाहो के कथन तथा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर संदेही परदेशी लाल पंकज उम्र 62 वर्ष निवासी तिवारीपारा वार्ड नं. 01 खरौद को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिनके द्वारा घटना 29 जून को नाबालिक बालिका को बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर कपुरताल तालाब स्थित एकांत मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने का प्रयास करना और नाबालिक बालिका के चिल्लाने पर उसके मुॅह व गला को दबाकर हत्या कर इसकी लाश को जूट के बोरा मे भरकर जोरवा तालाब किनारे बेसरम झाडियों में शव को फेंक कर अपने निवास चले जाना बताया गया। आरोपी द्वारा मृतिका के अंतःवस्त्र व चप्पल को सफेद बोरी में भर कर अपने मकान के बांउंड्री अंदर छिपाकर रखना बताया जिसे आरोपी के कब्जे से बरामद करने पर मृतिका के परिजनों द्वारा पहचान किया गया। जिस पर प्रकरण में धारा 363, 376, 302,201 भादवि 04 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई।

आरोपी परदेशी लाल पंकज 62 वर्ष निवासी तिवारीपारा खरौद द्वारा अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को 22 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आई कि आरोपी अययाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है एवं आरोपी मृतिका के प्रति पहले से ही बुरी नियत रखता था तालाब में नहाने आते जाते समय अश्लील हरकत करता था। आरोपी बालको का रिटायर्ड कर्मचारी है। नौकरी के दौरान अपनी इन्ही हरकतों के कारण छेडछाड के केश में चालान हुआ है तथा इनके पत्नी व बच्चे इनसे अलग रहते है। रिटार्यमेंट के बाद आरोपी कपुरताल तालाब के किनारे घर बनाकर अकेले रह रहा था।

आरोपी की गिरफ्तारी एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक रवींद्र अनंत, उनि संतोष कुमार शर्मा, प्रआर किशोर दीवान, आरक्षक राम कुमार कश्यप, प्रवीण साहू , विकाश मिश्रा, सउनि रामप्रसाद बघेल, संतोष बंजारे, संतोष तिवारी, प्रआर विक्टोर कुजुर, प्रआर राजकुमार चंद्रा, मनोज तिग्गा एवं आरक्षक रोहित, श्रीकांत सेंगर, मनीष राजपुत, अर्जुन यादव लक्ष्मीकांत लहरे, का सराहनीय योगदान रहा।


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